West Bengal: तृणमूल विधायक सत्यजीत विश्वास हत्याकांड में भाजपा नेता मुकुल राय से पूछताछ

BJP Leader Mukul Roy. तृणमूल विधायक सत्यजीत विश्वास की हत्या के सिलसिले में सीआइडी ने भाजपा नेता मुकुल राय से पूछताछ की।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Thu, 12 Mar 2020 05:48 PM (IST) Updated:Thu, 12 Mar 2020 05:48 PM (IST)
West Bengal: तृणमूल विधायक सत्यजीत विश्वास हत्याकांड में भाजपा नेता मुकुल राय से पूछताछ
West Bengal: तृणमूल विधायक सत्यजीत विश्वास हत्याकांड में भाजपा नेता मुकुल राय से पूछताछ

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नदिया के कृष्णगंज से तृणमूल विधायक सत्यजीत विश्वास की हत्या के सिलसिले में गुरुवार को राज्य सीआइडी ने भाजपा नेता व पूर्व रेलमंत्री मुकुल राय से मैराथन पूछताछ की।

अधिकारियों ने बताया कि राय सुबह 10.30 बजे भवानी भवन स्थित सीआइडी मुख्यालय पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों ने तीन घंटे से अधिक समय तक उनसे पूछताछ की। अधिकारी ने कहा कि भाजपा नेता से विश्वास के साथ उनके संबंध और अन्य चीजों के बारे में लंबी पूछताछ की गई। राय को इससे पहले भी सीआइडी की ओर से इस मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया गया, लेकिन दिल्ली में जरूरी बैठक का हवाला देते हुए पूर्व में वे हाजिर नहीं हुए थे।

गौरतलब है कि नदिया जिले के कृष्णगंज से तृणमूल विधायक सत्यजीत विश्वास की पिछले साल नौ फरवरी को उनके घर के पास फूलबाड़ी गांव में सरस्वती पूजा पंडाल के उद्घाटन के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के संबंध में विश्वास के परिवार ने भाजपा नेता मुकुल रॉय और भाजपा जिलाध्यक्ष व सांसद जगन्नाथ सरकार समेत कई भाजपा नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

बाद में इस मामले की जांच सीआइडी को सौंप दी गई थी और सीआइडी भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार से दो बार पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को भाजपा नेता मुकुल राय को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी। साथ ही, उन्हें जांच में सीआइडी को सहयोग करने का निर्देश दिया था। बुधवार को हाई कोर्ट ने भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार को भी अग्रिम जमानत प्रदान की थी।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गत बुधवार को तिहरे हत्याकांड में भाजपा नेता मुकुल राय को अग्रिम जमानत दे दी। यह मामला वर्ष 2010 में वीरभूम जिले का है। न्यायाधीश जयमाल्य बागची और शुभ्र घोष की खंडपीठ ने मुकुल को राहत दी, हालांकि उन्हें अगले आदेश तक उस जिले के लाभपुर, बोलपुर और शांतिनिकेतन थाना इलाकों में प्रवेश नहीं करने की भी हिदायत दी। इसके साथ ही उन्हें नियमित जमानत प्राप्त करने के लिए चार हफ्ते के अंदर निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने और 50-50 हजार रुपये की जमानत राशि भी जमा देने को कहा है।

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