अपने दूध मुंहे छह माह के बेटे की हत्या में पिता को उम्रकैद

अपने ही बेटे की हत्या गला दबाकर कर दी थी। उसके बाद शव को दफना दिया था। कोर्ट ने हत्या में उम्रकैद की सजा एवं दस हजार जुर्माना का आदेश दिया है।

By Preeti jhaEdited By: Publish:Tue, 14 Aug 2018 10:28 AM (IST) Updated:Tue, 14 Aug 2018 10:28 AM (IST)
अपने दूध मुंहे छह माह के बेटे की हत्या में पिता को उम्रकैद
अपने दूध मुंहे छह माह के बेटे की हत्या में पिता को उम्रकैद

दुर्गापुर, जेएनएन। अपने दूध मुंहे छह माह के बेटे की हत्या में पिता को दुर्गापुर कोर्ट के अतिरिक्त जिला जज द्वितीय ने उम्रकैद की सजा सुनाई एवं जुर्माना का आदेश भी दिया। सोमवार को आरोपी को सजा के बाद दुर्गापुर जेल भेज दिया गया।

घटना के संबंध में बताया जाता है कि 28 फरवरी वर्ष 2015 को सिदुली में राकेश केवट का उसकी पत्नी के साथ विवाद हुआ था। उस विवाद के बाद राकेश अपनी पत्नी से छह माह के शिशु को छीन कर बाहर चला गया था। रात में जब वह घर आया तो उसके साथ बच्चा नहीं था।

काफी पूछने पर भी वह घर वालों को कुछ नहीं बताया। जिससे उसकी पत्नी के साथ-साथ राकेश के पिता राम अवतार भी काफी चिंतित हो गए। अंत में उन्होंने दो मार्च को अंडाल थाना में अपने बेटे के खिलाफ ही बच्चे के अपहरण का मामला दर्ज करवाया। अंडाल थाना की पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपित राकेश को पकड़ लिया। जिससे पूछताछ कर दो मार्च को ही तिलाबनी जंगल से बच्चे का शव बरामद किया, जिसे जमीन में दफना कर पत्ता से ढक दिया था।

पिता-भाई ने दिया बयान :

आरोपित की गिरफ्तारी के बाद से जमानत नहीं मिल पायी थी एवं वह जेल में बंद था। वहीं मामले की सुनवाई दुर्गापुर अदालत में चल रही थी। पूरे मामले में आठ से दस गवाहों ने बयान दिया था। जिसमें मुख्य गवाह राकेश के पिता एवं भाई थे। अंत में बयान के आधार पर शुक्रवार को दुर्गापुर कोर्ट के न्यायाधीश राजा राय ने आरोपित को मामले का दोषी ठहराया एवं सजा की घोषणा की।

गला दबाकर की थी हत्या :

सरकारी अधिवक्ता श्राबंती सरकार ने कहा कि आरोपित ने अपने ही बेटे की हत्या गला दबाकर कर दी थी। उसके बाद शव को दफना दिया था। कोर्ट ने हत्या में उम्रकैद की सजा एवं दस हजार जुर्माना का आदेश दिया है। 

chat bot
आपका साथी