सिलीगुड़ी के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने दो दुराचारियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश देव प्रसाद राय ने दो दुराचारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By Rajesh PatelEdited By: Publish:Thu, 11 Oct 2018 09:37 PM (IST) Updated:Thu, 11 Oct 2018 09:37 PM (IST)
सिलीगुड़ी के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने दो दुराचारियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
सिलीगुड़ी के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने दो दुराचारियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 सिलीगुड़ी [जागरण संवाददाता]। सिलीगुड़ी के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश देव प्रसाद राय ने दो दुराचारियों को आजीवन कारावास की सजा गुरुवार को सुनाई। इन पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।मामला खोरीबाड़ी थाना क्षेत्र का है। घटना 2015 की है। सजा पाए दुराचारियों के नाम दीपक भगत और संजय केरकेट्टा है। जुर्माने की राशि पीड़िता को सौंपी जाएगी। अगर जुर्माना नहीं जमा किया तो दोनों को छह-छह वर्ष की और सजा काटनी पड़ेगी।

सजा सुनाए जाने के बाद सरकारी वकील पीयूष घोष ने पत्रकारों को बताया कि कल्याणपुर से युवती अपनी सहेली की शादी में भाग लेने गई थी। लौटने के क्रम में दीपक भगत और संजय केरकेट्टा उसका मुंह दबाकर नदी किनारे ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब जान मारने की कोशिश की गयी तो युवती ने संजय के हाथ में दांत काटकर भाग निकली। पूरी रात वह एक सूने घर में छिपी रही। दूसरे दिन वह अपनी सहेली और घरवालों को जानकारी दी। फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती की मेडिकल जांच कराकर बयान दर्ज किया। दोनों आरोपितों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान 14 गवाहों ने गवाही दर्ज कराई। गवाहों और चिकित्सक के बयान से स्पष्ट हो गया था कि दोनों इस मामले में दोषी हैं। दोनों को धारा 376 डी के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।

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