राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन की मांग

संवाद सूत्र, दार्जिलिंग : क्रांतिकारी मा‌र्क्सवादी पार्टी के श्रमिक संगठन दार्जिलिंग तराई डुवार्स चि

By Edited By: Publish:Mon, 08 Feb 2016 08:54 PM (IST) Updated:Mon, 08 Feb 2016 08:54 PM (IST)
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन की मांग

संवाद सूत्र, दार्जिलिंग : क्रांतिकारी मा‌र्क्सवादी पार्टी के श्रमिक संगठन दार्जिलिंग तराई डुवार्स चिया कमान मजदूर यूनियन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बागान श्रमिकों के हितों का ध्यान रखते हुए संशोधन की मांग की है। शहर के पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए यूनियन के सचिव सुनील राई ने अधिनियम में कई खामियां हैं। यह चाय बागानों में कार्यरत श्रमिकों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि बागान श्रमिकों के हित में अधिनियम को संशोधित किया जाए अथवा श्रमिक परिवारों को पुराने प्रावधान के तहत ही बागान की ओर से राशन दिया जाए। राई ने कहा कि अधिनियम में बागान श्रमिकों में डीलर अथवा स्वयंसेवकों के माध्यम से साप्ताहिक राशन वितरण का प्रावधान है। अधिकतर श्रमिक परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है। गोदाम से बागान तक राशन लाने में खर्च प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे में श्रमिकों हितों का ध्यान रखते हुए पूर्व की ही तरह 47 पैसे प्रति किलो की दर से चावल एवं गेहूं दिया जाना चाहिए।

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