आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा बंदरतोली से नवजात चोरी मामले में आरोपितों की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्

By JagranEdited By: Publish:Sat, 20 Apr 2019 08:13 PM (IST) Updated:Mon, 22 Apr 2019 06:30 AM (IST)
आरोपियों की जमानत  याचिका खारिज
आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

रुद्रप्रयाग : तिलवाड़ा बंदरतोली से नवजात चोरी मामले में आरोपितों की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल ने खारिज कर दी।

शासकीय अधिवक्ता केपी खन्ना ने बताया कि बीते 21 मार्च को थाना रुद्रप्रयाग कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नरेश बहादुर ने कोतवाली में रिश्तेदार व अन्य पर नवजात को चुराने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि 20 मार्च को हिमाचल से उनके कुछ रिश्तेदार, जिनमें उसकी साली व अन्य लोग चोरी के इरादे से उनके घर ग्राम बंदरतोली तिलवाड़ा आए। उसके नवजात शिशु जो मात्र नौ दिन का था, उसे चुराकर रात में ही भाग गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल नवजात की तलाश शुरू की। पुलिस नरेश बहादुर को साथ लेकर ऋषिकेश पहुंची। 23 मार्च को पुलिस ने नरेश की निशानदेही पर ऋषिकेश से नवजात को बरामद किया और आरोपित शिल्पा व जगदीश चन्द्र को अन्य अभियुक्तों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने नवजात को उसकी मां जयश्री व पिता नरेश बहादुर को सौंप दिया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला न्यायालय ने आरोपित शिल्पा, जगदीश चंद्र व अन्य की जमानत अर्जी खारिज कर दी। (संस)

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