वन्य जीव तस्कर को तीन साल का सश्रम कारावास

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़ : जनवरी माह में दो गुलदार की खालों की साथ पकड़े गए तस्कर को न्

By JagranEdited By: Publish:Wed, 20 Sep 2017 03:00 AM (IST) Updated:Wed, 20 Sep 2017 03:00 AM (IST)
वन्य जीव तस्कर को तीन साल का सश्रम कारावास
वन्य जीव तस्कर को तीन साल का सश्रम कारावास

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़ : जनवरी माह में दो गुलदार की खालों की साथ पकड़े गए तस्कर को न्यायालय ने तीन साल के सश्रम कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार गत छह जनवरी को एसटीएफ की टीम ने मुखबिर की सूचना पर मड़मानले तिराहे पर अभियुक्त जगदीश गैड़ा पुत्र नंदन सिंह निवासी जाख द्योलेत थाना डीडीहाट को दो गुलदार की खालों के साथ गिरफ्तार किया। उसका साथी हेमंत सिंह खड़ायत निवासी आंकोट थाना डीडीहाट भाग गया था। उसके खिलाफ अलग से मखरूरी की कार्यवाही चल रही है।

एसटीएफ ने बरामद खालों की भारतीय वन्य संस्थान देहरादून में परीक्षण किया जहां खालों के गुलदार की होने की पुष्टि हुई। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलदीप शर्मा की न्यायालय में हुई। अभियोजन की तरफ से मामले की पैरवी अधिवक्ता पृथ्वीराज बनकोटी ने की। उन्होंने रेंज अधिकारी दिनेश जोशी, वन रक्षक कैलाश सिंह, कांस्टेबल आन सिंह माहरा, एसडीओ एके श्रीवास्तव, का. दुर्गा सिंह एसटीएएफ, का. सुरेंद्र सिंह, एसडीओ विवेचक मुरली मनोहर भट्ट को बतौर गवाह पेश किया। बचाव पक्ष ने भी एक गवाह पेश किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीजेएम कुलदीप शर्मा ने अभियुक्त जगदीश सिंह गैड़ा का तीन साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सजा सुनाते ही अभियुक्त को हिरासत में लिया गया।

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