युवती से छेड़छाड़ के आरोपित को तीन साल की सजा

पौड़ी गढ़वाल जिले में युवती से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाते हुए दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

By Raksha PanthariEdited By: Publish:Fri, 05 Oct 2018 07:12 PM (IST) Updated:Fri, 05 Oct 2018 07:12 PM (IST)
युवती से छेड़छाड़ के आरोपित को तीन साल की सजा
युवती से छेड़छाड़ के आरोपित को तीन साल की सजा

पौड़ी, [जेएनएन]: जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने युवती से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा विभिन्न धाराओं में दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी के मुताबिक घटना सितंबर 2017 को पौड़ी तहसील क्षेत्र के एक गांव की है। जहां एक युवती चार सितंबर 2017 को बिलखेत जा रही थी। शाम को घर लौटते वक्त पैदल मार्ग से युवती ने अपने पिता को फोन किया। जिस पर युवती के चिल्लाने की आवाज आई। 

इस पर युवती के पिता उस तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि आरोपित युवक सुभाष पुत्र भगत राम युवती से छेड़छाड़ कर रहा है। युवती के पिता को देख अभियुक्त वहां से गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। पांच सितंबर 2017 को पीडि़त युवती के पिता ने आरोपी के खिलाफ राजस्व पुलिस पश्चिमी मनियारस्यूं में विभिन्न धाराओं में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई।

एसएसपी के आदेश पर मामला 18 सितंबर 2017 को महिला थाना श्रीनगर को स्थानांतरित किया गया। मामले में जिला जज एवं सत्र न्यायाशीश जीएस धर्मशक्तू की अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद सुभाष चंद्र पुत्र भगत राम को युवती से छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में छह गवाह न्यायालय में पेश किए।

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