पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 55 हजार का अर्थदंड भी

पौड़ी जिले के कोटद्वार में पत्नी की हत्या के आरोपित शख्स को कोर्ट ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

By Raksha PanthariEdited By: Publish:Mon, 08 Apr 2019 05:32 PM (IST) Updated:Mon, 08 Apr 2019 05:32 PM (IST)
पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 55 हजार का अर्थदंड भी
पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 55 हजार का अर्थदंड भी

कोटद्वार, जेएनएन। पत्नी की हत्या के मामले में दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

मामला साल 2017 का है। 12 जुलाई 2017 को मोहली चुवा (गिरीडीह नगर-झारखंड) निवासी सकुनवा मसोमात को उनकी बेटी रेखा के देवर राकेश ने फोन पर बताया कि  उनकी बेटी जल गई है। उसी रात सकुनवा अपने घर से कालागढ़ के लिए रवाना हुई और अगले दिन कालागढ़ पहुंच गई, जहां उन्हें पता चला कि बेटी को देहरादून लेकर गए हैं। सकुनवा ने बताया कि देहरादून के एक हॉस्पिटल में उनकी बेटी बुरी तरह झुलसी हालत में पड़ी थी। उसके अनुसार, बेटी ने बताया कि उसके पति नरेंद्र सैनी और सास ने उसपर कैरोसिन छिड़क आग लगा दी। 

इसके बाद सकुनवा अपने घर वापस लौट आई। 18 जुलाई को उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की मौत हो गई। दस अगस्त को सकुनवा ने डाक से तहरीर भेजकर कालागढ़ थाने में रेखा के पति और सास के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। 

सहायक शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि जनवरी 2018 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर मामला सत्र परीक्षण के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में पहुंचा। बताया कि पुलिस जांच में पता चला कि महिला की सास का इसमें कोई हाथ नहीं था, जिसके चलते पुलिस ने चार्जशीट में मृतका की सास को आरोपित नहीं बनाया। उन्होंने बताया कि मामले में सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी ने नरेंद्र को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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