चर्चित अवतार सिंह हत्याकांड में आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज
जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने चर्चित अवतार सिंह हत्याकांड में जेल में बंद दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
नैनीताल, जेएनएन : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने चर्चित अवतार सिंह हत्याकांड में जेल में बंद दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 20 मई को मृतक अवतार सिंह के पिता गुलजार सिंह निवासी ग्राम घसीटपुर अंबाला कैंट हरियाणा ने बहू नीलम के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि उसका बेटा अवतार काशीपुर की फैक्ट्रियों और कंपनी में मैनपावर सप्लाई करता था। 16 मई को नीलम अवतार के साथ हल्द्वानी दवा लेने गई थी। इसके बाद नीलम तो रुद्रपुर लौट आई, मगर अवतार नहीं लौटा।
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