राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया - हरिद्वार डीइओ सैनी निलंबित किए गए
हाईकोर्ट ने हरिद्वार के जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपाल सैनी द्वारा पद का दुरुपयोग करने के सम्बंध में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने हरिद्वार के जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपाल सैनी द्वारा पद का दुरुपयोग करने के सम्बंध में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने अगली तिथि एक सप्ताह बाद नियत की है । पिछली तिथि को कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि अभी तक इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है। अगर नहीं की गई है तो इनको नोटिस देकर इनके खिलाफ चार्ज फ्रेम करें।
आज राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार करने की पुष्टि हुई है। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनके खिलाफ कार्यवाही करने को कहा । सुनवाई जारी रखते हुए राज्य सरकार ने दो बजे कोर्ट को बताया कि उनको निलंबित निदेशालय में समबद्ध कर दिया है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ में हुई।
मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी पदम कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी सैनी ने अपने पद का दुरुपयोग कर कई शिक्षकों को नियम विरुद्ध तरीके से लाभ दिया है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि वह नियमावली के विरुद्ध अपने गृह जनपद में कार्यरत हैं। जिसकी शिकायत उन्होंने जिला अधिकारी से की। जिसकी जांच भी हुई । जांच में उनके ऊपर लगाए गए आरोप सिद्ध हुए परन्तु अभी तक उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही नहीं हुई।