Uttarakhand News: शेरवुड कालेज के प्रधानाचार्य की सजा निलंबित, 50 हजार जुर्माने की राशि पर भी स्थगनादेश

Sherwood College Case कोर्ट के आदेश के विरुद्ध प्रधानाचार्य अमनदीप संधू की ओर से अपील दाखिल की गई है। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद सीजेएम कोर्ट के दो साल सजा पर रोक लगाने के साथ ही 50 हजार जुर्माना जमा करने के आदेश पर भी स्थगनादेश दिया है।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Fri, 01 Jul 2022 06:38 PM (IST) Updated:Fri, 01 Jul 2022 06:38 PM (IST)
Uttarakhand News: शेरवुड कालेज के प्रधानाचार्य की सजा निलंबित, 50 हजार जुर्माने की राशि पर भी स्थगनादेश
कोर्ट के आदेश से प्रधानाचार्य के साथ ही विद्यालय प्रबंधन को राहत मिली है।

जागरण संवाददाता, नैनीताल: Sherwood College Case: जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने नौवीं के छात्र की लापरवाही से मौत मामले में सीजेएम कोर्ट से प्रधानाचार्य अमनदीप संधू को दो साल की सजा पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले में 50 हजार जुर्माने की राशि पर भी स्थगनादेश पारित किया है। कोर्ट के आदेश से प्रधानाचार्य के साथ ही विद्यालय प्रबंधन को बड़ी राहत मिली है।

पिछले दिनों नवंबर 2014 में शेरवुड कालेज में नौवीं के छात्र शान प्रजापति निवासी काठमांडू नेपाल की तबियत एकाएक बिगड़ गई थी। उसे बीडी पाण्डे अस्पताल, फिर हल्द्वानी के निजी अस्पताल ले जाया गया, फिर भी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया, रास्ते में उसने दम तोड़ दिया।

इस मामले में शान की मां नीना श्रेष्ठ की ओर से तल्लीताल थाने में प्रधानाचार्य अमनदीप संधू, वार्डन रवि कुमार, सिस्टर पायल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस की ओर से आरोपितों के विरुद्ध धारा-304 ए आइपीसी के तहत चार्जशीट दाखिल की गई।

29 जून को सीजेएम रमेश सिंह की कोर्ट ने प्रधानाचार्य समेत तीनों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा तथा 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी। सीआरपीसी में तीन साल से कम सजा पर अंतरिम जमानत के प्रावधान के आधार पर कोर्ट ने तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया था।

सीजेएम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध प्रधानाचार्य अमनदीप संधू की ओर से अपील दाखिल की गई है। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद सीजेएम कोर्ट के दो साल सजा पर रोक लगाने के साथ ही 50 हजार जुर्माना जमा करने के आदेश पर भी स्थगनादेश दे दिया है। जिला जज की अदालत के फैसले से विद्यालय प्रबंधन को बड़ी राहत मिली है। प्रबंधन का कहना है कि छात्र के उपचार में उनकी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी।

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