बिना वाहन संख्या भी जारी हो सकेगा ई-वे बिल

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : सड़क और वायु मार्ग के साथ समुद्री रास्तों से भी माल एक से दूसरे स्थ्

By JagranEdited By: Publish:Thu, 14 Dec 2017 07:30 PM (IST) Updated:Thu, 14 Dec 2017 07:30 PM (IST)
बिना वाहन संख्या भी जारी हो सकेगा ई-वे बिल
बिना वाहन संख्या भी जारी हो सकेगा ई-वे बिल

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : सड़क और वायु मार्ग के साथ समुद्री रास्तों से भी माल एक से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए ई-वे बिल जरूरी होगा। वहीं, ट्रांसपोर्ट आईडी होने पर बिना वाहन संख्या के भी ई-वे बिल जारी किया जा सकता है।

राज्य कर के सहायक आयुक्त विनय प्रकाश ओझा ने गुरुवार को लालकुआं सेंचुरी पेपर मिल में आयोजित सेमिनार में यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि जीएसटी में रजिस्टर्ड फर्म (इकाइयों) को अपने उत्पादों, खरीदारों और बिक्री सदस्यों का मास्टर बनाना चाहिए। एक बार मास्टर बन जाने के बाद क्लाइंट का नाम डालते ही जीएसटीआई नंबर, प्लेस, पिन कोड, पैन नंबर आदि अपने आप स्क्रीन पर आ जाएगा। ऐसा करने से हर बार विवरण भरने की जरूरत नहीं रहेगी। इससे समय की बचत होगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने की स्थिति में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एसएमएस करके भी ई-वे बिल नंबर प्राप्त किया जा सकता है। सहायक आयुक्त मानवेंद्र सिंह, राज्य कर अधिकारी अनिल विष्णोई ने भी सेंचुरी के सेल्स और मार्केटिंग अधिकारियों की तमाम शंकाओं का समाधान किया।

दूसरे राज्यों के ट्रांसपोर्टर नहीं कर पाएंगे परिवहन

ई-वे बिल लागू होने के बाद बिना ई-वे बिल वाले राज्यों के ट्रांसपोर्टर माल का ढुलान नहीं कर पाएंगे। राज्य कर के सहायक आयुक्त विनय प्रकाश ओझा ने बताया कि ई-बे बिल सिस्टम में परिवहन (ढुलान) के लिए वाहन का डीलर और ट्रांसपोर्टर का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। गुरुवार को हरियाणा से एक ट्रांसपोर्टर की इस संबंध में हल्द्वानी राज्य कर कार्यालय में क्वैरी आई थी।

20 तक जमा करें नवंबर का थ्री बी

जीएसटीआर-3बी यानी माल की खरीद-बिक्री का मासिक ब्योरा देने में कई व्यापारी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। हल्द्वानी संभाग में करीब 60 फीसद व्यापारी ही जीएसटीआर-3बी भर रहे हैं। अपर आयुक्त (राज्य कर) बीएस नगन्याल ने सभी व्यापारियों से 3बी फाइल करने का आग्रह किया है। नवंबर माह का 3बी फाइल करने की आखिरी तिथि 20 दिसंबर है।

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