शादी का झांसा देकर दुष्कर्म मामले में पालीटेक्निक छात्र को सात साल की कैद

युवती से दुष्कर्म करने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए पालीटेक्निक छात्र को सात साल की सजा सुनायी है। इसके साथ ही युवक पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Tue, 16 Feb 2021 08:35 PM (IST) Updated:Tue, 16 Feb 2021 08:35 PM (IST)
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म मामले में पालीटेक्निक छात्र को सात साल की कैद
पीयूष ने युवती से वर्ष 2018 में शादी का वादा किया था।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए पालीटेक्निक छात्र को सात साल की सजा सुनायी है। इसके साथ ही युवक पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि हल्द्वानी के राजेंद्र नगर क्षेत्र में रहने वाली एक युवती वर्ष 2015 को नौकरी की तलाश में हरिद्वार गयी थी। वहीं हल्द्वानी का ही परिचित एक युवक भी रुड़की में रहकर इंजीनियङ्क्षरग कालेज से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। उसके साथ कमरे में कालेज का ही पालीटेक्निक का छात्र पीयूष गौड़ व चंद्रशेखर गौड़ निवासी पटियाला रहता था। परिचित युवक के माध्यम से युवती की पीयूष गौड़ से मुलाकात हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। पीयूष ने युवती को शादी का झांसा दिया और हरिद्वार जाकर कई बार दुष्कर्म किया। यही नहीं पीयूष हल्द्वानी आकर भी युवती के घर में दामाद की तरह रहा और यहां भी दुष्कर्म किया। पीयूष ने युवती से वर्ष 2018 में शादी का वादा किया था। वहीं वर्ष 2018 आने पर पीयूष शादी से मुकर गया। इस पर 17 अप्रैल 2018 को युवती ने हल्द्वानी कोतवाली में घटना की शिकायत की। पुलिस ने पीयूष के विरुद्ध दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया। ये मामला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने इस मामले में आठ गवाह पेश किए। न्यायालय ने पीयूष को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए धारा 376 में सात साल कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

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