हल्द्वानी नगर निगम ने दी बड़ी राहत, छूट के साथ टैक्स जमा कराने की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ी

हल्द्वानी के 26 हजार करदाताओं के लिए अच्छी खबर है। हाउस व स्वच्छता टैक्स जमा करने की अवधि बढ़ा दी गई है। अब 31 जुलाई तक टैक्स जमा हो सकेंगे। अग्रिम भवन व स्वच्छता कर जमा कराने पर नगर निगम 25 प्रतिशत की छूट प्रदान करता है।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Sat, 06 Aug 2022 08:22 AM (IST) Updated:Sat, 06 Aug 2022 08:22 AM (IST)
हल्द्वानी नगर निगम ने दी बड़ी राहत, छूट के साथ टैक्स जमा कराने की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ी
House Tax 25 प्रतिशत छूट के साथ टैक्स जमा कराने की अवधि को एक माह के लिए बढ़ा दिया गया।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : नगर निगम ने भवन कर व स्वच्छता कर चुकाने में देरी कर रहे 17 हजार से अधिक टैक्स दाताओं को बड़ी रियायत दी है। 25 प्रतिशत छूट के साथ टैक्स जमा कराने की अवधि को एक माह के लिए बढ़ा दिया गया है।

करदाता 31 अगस्त तक छूट के साथ अपना भवन कर जमा करा सकते हैं। इससे पहले निगम प्रशासन दुकान किराया जमा कराने व ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए छूट अवधि भी 31 अगस्त तक बढ़ा चुका है।

25 प्रतिशत की छूट 

अग्रिम भवन व स्वच्छता कर जमा कराने पर नगर निगम 25 प्रतिशत की छूट प्रदान करता है। छूट के बावजूद शहर के नौ हजार टैक्स दाताओं ने भवन कर की अदायगी की है।

31 जुलाई की तय अवधि तक निगम प्रशासन 38 प्रतिशत ही टैक्स वसूल पाया। अब छूट की अवधि को एक माह के लिए विस्तारित कर दिया गया है। निगम क्षेत्र में 26 हजार से अधिक भवन कर दाता है।

पिछली बार खूब हुई मेहरबानी 

पिछले वित्तीय वर्ष में निगम प्रशासन ने अग्रिम भवन व स्वच्छता कर और दुकान किराया जमा कराने की समयावधि चार बार आगे बढ़ाई। सामान्य तौर पर इसकी समयसीमा 30 जून रहती है। पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव को देखते हुए छूट की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई थी।

सूत्रों की मानें तो इस बार छूट को बहुत आगे तक ले जाने की मंशा नहीं है। नगर आयुक्त शतप्रतिशत टैक्स वसूली कराकर निगम को सशक्त बनाने पर जोर दिए हुए हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की टैक्स वसूली (करोड़ रुपये में)

मद लक्ष्य वसूली

भवन कर 1.80 0.69

स्वच्छता कर 1.80 0.69

दुकान किराया 1.56 0.84

कुल 5.16 2.22

कर अधीक्षक महेश पाठक ने बताया कि टैक्स वसूली बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शतप्रतिशत टैक्स आ जाए, इसके लिए भवन व स्वच्छता कर जमा कराने की छूट की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

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