काशीपुर में दुकान आवंटन में धांधली और 75 पेड़ काटने पर हाई कोर्ट सख्त UTTARAKHND HIGH COURT

हाई कोर्ट ने काशीपुर में सरकारी मद से बनाए जा रहे कॉम्पलेक्स के दुकानों के आवंटन में धांधली व वन विभाग की बिना अनुमति के कॉम्पलेक्स परिसर के 75 पेड़ काटने पर गंभीर रुख अपनाया है

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Fri, 12 Jul 2019 10:43 AM (IST) Updated:Fri, 12 Jul 2019 10:43 AM (IST)
काशीपुर में दुकान आवंटन में धांधली और 75 पेड़ काटने पर हाई कोर्ट सख्त UTTARAKHND HIGH COURT
काशीपुर में दुकान आवंटन में धांधली और 75 पेड़ काटने पर हाई कोर्ट सख्त UTTARAKHND HIGH COURT

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर के काशीपुर में सरकारी मद से बनाए जा रहे शॉपिंग कॉम्पलेक्स के दुकानों के आवंटन में धांधली व वन विभाग की बिना अनुमति के कॉम्पलेक्स परिसर के 75 पेड़ काटने पर गंभीर रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार से 17 जुलाई तक स्थिति साफ करने के निर्देश दिए हैं। 

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में जसपुर खुर्द काशीपुर निवासी अजय कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि खंड विकास काशीपुर परिसर में सरकारी निधि से 17 दुकानों का शॉपिंग कॉम्पलेक्स बनाया गया है, जिसमें छोटी दुकानों के लिए पांच लाख व बड़ी दुकानों के लिए पांच लाख से अधिक की धनराशि निर्धारित की गई है। जिन लोगों ने इन दुकानों के लिए आवेदन किया था, उन्हें आवंटित न कर चहेतों को दे दी गई। इसके साथ ही खंड विकास अधिकारी द्वारा परिसर में स्थित 75 पेड़ों की नीलामी के लिए निविदा आमंत्रित किए बिना उन्हें काट दिया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, जिन करीबियों को कम दामों में दुकानों का आवंटन किया गया, इसकी जांच की जाए। बिना वन विभाग की अनुमति के पेड़ काटने वालों पर भी कार्रवाई हो। 

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