गंगा नदी में स्टोन क्रशर व खनन बंद न होने पर हाई कोर्ट गंभीर

हाई कोर्ट ने हरिद्वार के रायवाला से भोगपुर के बीच गंगा नदी में पांच किमी दायरे में स्टोन क्रशर व खनन बंद न होने पर गंभीर रुख अपनाया है।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Thu, 13 Jul 2017 06:45 PM (IST) Updated:Thu, 13 Jul 2017 08:41 PM (IST)
गंगा नदी में स्टोन क्रशर व खनन बंद न होने पर हाई कोर्ट गंभीर
गंगा नदी में स्टोन क्रशर व खनन बंद न होने पर हाई कोर्ट गंभीर

नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने हरिद्वार के रायवाला से भोगपुर के बीच गंगा नदी में पांच किमी दायरे में स्टोन क्रशर व खनन बंद न होने पर गंभीर रुख अपनाया है। इस मामले में अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर मुख्य सचिव एस रामास्वामी को नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। इस पर मुख्य सचिव को चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित मातृसदन आश्रम के संत ब्रह्मïचारी दयानंद ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि पिछले साल छह दिसंबर को हाई कोर्ट की खंडपीठ ने गंगा के पांच किमी दायरे में स्टोन क्रशर व खनन पर पाबंदी लगा दी थी। 

इस साल तीन मई को केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए थे, मगर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद राज्य के मुख्य सचिव समेत अन्य को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई  चार सप्ताह बाद नियत की गई है।

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