कोटद्वार नगर निगम की भूमि पर अवैध निर्माण मामले में हाई कोर्ट ने की सुनवाई, राज्य सरकार समेत छह से मांगा जवाब

हाई कोर्ट ने कोटद्वार नगर निगम की भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार समेत छह से जवाब मांगा है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Tue, 28 Jun 2022 02:17 PM (IST) Updated:Tue, 28 Jun 2022 02:17 PM (IST)
कोटद्वार नगर निगम की भूमि पर अवैध निर्माण मामले में हाई कोर्ट ने की सुनवाई, राज्य सरकार समेत छह से मांगा जवाब
कोटद्वार नगर निगम की भूमि पर अवैध निर्माण मामले में हाई कोर्ट ने की सुनवाई!

नैनीताल, जागरण संवाददाता : हाई कोर्ट ने कोटद्वार नगर निगम की भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार, निदेशक शहरी विकास, जिला विकास प्राधिकरण पौड़ी के सचिव, जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल, आवास विकास परिषद व नगर निगम कोटद्वार से 13 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई को 13 जुलाई की तिथि नियत की है।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि कोटद्वार में नगर निगम व नेशनल हाइवे की भूमि पर अवैध निर्माण कार्य किए जा रहे है। नगर निगम इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। नगर निगम की तरफ से कहा गया कि यह उनके हाथ में नही है,इसलिए जिला विकास प्राधिकरण व जिलाधिकारी को निर्देश दिए जाएं। पूर्व में कोर्ट ने नगर निगम से अवैध निर्माण कार्यो की जांच कर जवाब पेस करने को कहा था।

सीताबपुर कोटद्वार निवासी गिरी गौरब नैथानी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कोटद्वार में नगर निगम की भूमि व बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में अवैध निर्माण कार्य धड़ल्ले से किए जा रहे है। नगर निगम इस पर कोई कार्यवाही नही कर रहा है। सरकार ने 2016 के बाद बने नगर निगमों में भवन निर्माण के नक्शे की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। जिससे कारण बिना नक्शे के अवैध भवन बनाए जा रहे है।

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