राशन घोटाला मामले में डीएम हरिद्वार को विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश nainital news

हाईकोर्ट ने लक्सर हरिद्वार में पांच सरकारी सस्ते गल्ले के राशन विक्रेताओं द्वारा राशन घोटाला करने के आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश डीएम हरिद्वार को दिए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Thu, 20 Feb 2020 08:15 PM (IST) Updated:Thu, 20 Feb 2020 08:15 PM (IST)
राशन घोटाला मामले में डीएम हरिद्वार को विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश nainital news
राशन घोटाला मामले में डीएम हरिद्वार को विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश nainital news

नैनीताल, जेएनएन : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लक्सर हरिद्वार में पांच सरकारी सस्ते गल्ले के राशन विक्रेताओं द्वारा राशन घोटाला करने के आरोपितों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश डीएम हरिद्वार को दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि तीन माह के भीतर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कर नई दुकानें आवंटित करें तब तक इन पांच दुकानों के राशन कार्डधारकों को दूसरी दुकानों से राशन उपलब्ध कराया जाए। इन निर्देशों के बाद कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है।

इस मामले की सुनवाई में जिलाधिकारी हरिद्वार ने जांच रिपोर्ट पेश कर कहा है लक्सर के आसपास पांच राशन की दुकानों में अनियमितताएं पाई गई हैं। इन राशन विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। कोर्ट ने राशन विक्रेताओं का भी पक्ष सुना जिसमें उन्होंने राशन कार्ड व कागजात खोने की जानकारी कोर्ट को दी थी । कोर्ट ने माना कि सभी आरोपी दुकानदारों के कागज एकसाथ खो जाना संदेहास्पद है । मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश  न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खण्डपीठ में हुई।

मामले के अनुसार लक्सर निवासी रेनु ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि उनके क्षेत्र में सस्ते गल्ले के राशन विक्रेताओ द्वारा फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं। सस्ते गल्ले की दुकानों में गरीब और जरूरतमंद लोगों को 35 किलो राशन मिलता है लेकिन राशन विक्रेता 35 किलो में से छह किलो ही लोगों को राशन देते हैं बाकी 29 किलो राशन गबन कर कालाबाजारी कर रहे हैं। याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया की आरटीआई में सूचना मांगने पर राशन विक्रेता द्वारा रिकॉर्ड बुक साझा नहीं की गई और जानकारी दी गई कि रास्ते मे जाते समय रिकॉर्ड बुक खो गई है।

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