हरिद्वार महाकुंभ के इंतजाम को लेकर स्थलीय निरीक्षण कर 23 मार्च तक जमा करें रिपोर्ट : हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने हरिद्वार महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य ठहरने आदि के इंतजाम पर जिला जेल हरिद्वार से 23 मार्च तक स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
नैनीताल, जागरण संवाददता : हाईकोर्ट ने हरिद्वार महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य, ठहरने आदि के इंतजाम पर जिला जेल हरिद्वार से 23 मार्च तक स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर 14 मार्च को जिला जज हरिद्वार, कुम्भ मेलाधिकारी दीपक रावत, सरकार के हाईकोर्ट में मुख्य स्थाई अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव भट्ट स्थलीय निरीक्षण कर कुम्भ को लेकर इंतजाम की हकीकत परखेंगे।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि कोविड को देखते हुए हरिद्वार के दूधाधारी आश्रम में 550 तथा रामकृष्ण परमहंस अस्पताल में 50 बेड की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के ठहरने व शौचालय के लिए व्यवस्था की गई है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
जिसमें क्वारन्टीन सेंटरों व कोविड अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था में सुधार के आदेश पारित करने का आग्रह किया गया था क्वारंटाइन सेंटरों के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर माना था कि उत्तराखंड के सभी क्वारंटाइन सेंटर बदहाल हैं और सरकार की ओर से वहां पर प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है।
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