कम आय के व्यक्ति को मुफ्त कानूनी मदद

हल्द्वानी : हाई कोर्ट के आदेशानुसार छात्र-छात्राओं को विधिक जानकारी देनी है। इसके चलते शनिवार को महि

By Edited By: Publish:Mon, 22 Dec 2014 01:15 AM (IST) Updated:Mon, 22 Dec 2014 04:57 AM (IST)
कम आय के व्यक्ति को मुफ्त कानूनी मदद

हल्द्वानी : हाई कोर्ट के आदेशानुसार छात्र-छात्राओं को विधिक जानकारी देनी है। इसके चलते शनिवार को महिला महाविद्यालय में विधि जागरूकता शिविर लगा। शिविर में सिविल जज उदय प्रताप सिंह ने छात्राओं को महिला अधिकार, मौलिक कर्तव्यों एवं विधिक सहायता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समस्त सदस्यों, महिलाओं एवं बच्चों तथा एक लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को निशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है। छात्राओं को कानूनी अधिकार एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम संबंधी पुस्तिका भी दी गई। इस अवसर पर भारतीय संविधान की संप्रभुता एवं एकता को अक्षुण्य एवं सुरक्षित रखने में मौलिक कर्तव्यों की भूमिका विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिसमें 20 छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में चयनित तीन छात्राओं को राज्य विधिक प्राधिकरण नैनीताल भेजा जाएगा। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. जीएस बिष्ट, डॉ. सुमन उप्रेती, डॉ. रेनू रानी बसंल, डॉ. मधुलिका पाठक, डॉ. संगीता दुबे, डॉ. अनीता जोशी, डॉ. विभा पांडे, डॉ. एसडी तिवारी, डॉ. रितु मित्तल, डॉ. बीके पांडे आदि मौजूद रहे।

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