हरिद्वार में बिना अनुमति दूसरे राज्यों के यात्रियों को आश्रम में ठहराया, मुकदमा दर्ज
बिना अनुमति दूसरे राज्यों के यात्री ठहराने पर पुलिस ने एक आश्रम प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
हरिद्वार, जेएनएन। हरिद्वार जिले में बिना अनुमति दूसरे राज्यों के यात्री ठहराने पर पुलिस ने एक आश्रम प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तीन दिन पहले भी पुलिस ने उसका चालान करते हुए हिदायत भी दी थी। इसके बावजूद आश्रम में दिल्ली और अन्य राज्यों के यात्रियों को ठहराया गया था। इस पर पुलिस ने प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक श्रवणनाथ नगर स्थित अखंड धाम आश्रम में बाहरी यात्रियों के ठहरने की सूचना मिल रही थी, जबकि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि बिना अनुमति किसी दूसरे राज्य के यात्री को नहीं ठहराया जाएगा। शिकायत पर पुलिस ने तीन दिन पहले भी अखंड धाम आश्रम में छापा मारा था।
इस दौरान आश्रम में बाहरी यात्री मिलने पर पुलिस ने आश्रम के नाम चालान भी किया था। साथ ही साथ प्रबंधक को यह हिदायत दी थी कि भविष्य में किसी भी यात्री को पुलिस प्रशासन की अनुमति के बिना आश्रम में नहीं ठहराया जाएगा। इसके बावजूद आश्रम में दिल्ली, पंजाब आदि राज्य के यात्रियों को ठहरा दिया गया। पुलिस ने पड़ताल की तो शिकायत सही पाई गई।
इसके बाद मायापुर चौकी प्रभारी संजीत कंडारी की तहरीर पर आश्रम प्रबंधक कुंज बिहारी निवासी सीतापुर उत्तर प्रदेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शहर कोतवाल अमरजीत सिंह ने बताया कि आरोपित को सख्त चेतावनी दी गई है। ऐसे अन्य लोगों का भी पता लगाया जा रहा है, जो चोरी-छिपे बाहरी यात्रियों को ठहरा रहे हैं।