आप पार्टी के गुजरात अध्यक्ष ने पीएम मोदी की मां पर की थी अभद्र टिप्पणी, Haridwar में दर्ज हुआ केस

Haridwar News आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालियन के खिलाफ हरिद्वार में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। एडवोकेट अरुण भदोरिया ने धारा 292 294 499 500 505 (2) आइपीसी में परिवाद दर्ज कराया है।

By Anoop kumar singhEdited By: Publish:Sat, 12 Nov 2022 12:43 PM (IST) Updated:Sat, 12 Nov 2022 01:16 PM (IST)
आप पार्टी के गुजरात अध्यक्ष ने पीएम मोदी की मां पर की थी अभद्र टिप्पणी, Haridwar में दर्ज हुआ केस
Haridwar News : आप पार्टी के गुजरात अध्यक्ष ने पीएम मोदी की मां पर की थी अभद्र टिप्पणी।

टीम जागरण, हरिद्वार : Haridwar News : प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और उनकी माता पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालियन के खिलाफ हरिद्वार में मुकदमा दर्ज हुआ है।

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया के विरुद्ध हरिद्वार कोर्ट में एडवोकेट अरुण भदोरिया ने धारा 292, 294, 499, 500, 505 (2) आइपीसी में परिवाद दर्ज कराया है। परिवाद में अरुण भदोरिया ने न्यायालय को लिखित में शिकायत दर्ज कराई है।

देशवासियों की भावनाओं को आघात पहुंचाया

शिकायत में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र दामोदरदास मोदी ने देश हित में काफी योजनाएं चलाई हैं। कहा कि जल्द गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें गोपाल इटालिया ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और उनकी मां हीराबेन के लिए अभद्र शब्‍दों का प्रयोग किया और समस्त देशवासियों की भावनाओं को आघात पहुंचाया। इस बाबत केस दर्ज कराया गया है।

गोपाल इटालियन जानबूझकर अपमानजनक टिप्पणी की

शिकायत में एडवोकेट अरुण भदोरिया ने आरोप लगाया है कि गोपाल इटालियन जानबूझकर मर्यादा से परे हटकर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर टिप्पणी की। वह केवल अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को चमकाना चाहते हैं। एडवोकेट भदोरिया ने कहा कि गोपाल इटालिया ने यह बयान भी दिया था कि मंदिर और कथाओं में महिलाओं का शोषण किया जाता है। यह गोपाल इटालिया की छोटी सोच का प्रतीक है।

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न्यायालय जीएम द्वितीय कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया

अरुण भदोरिया ने बताया कि उन्‍होंने 20 अक्टूबर 2022 को कानूनी नोटिस भेजा था जो इटालिया को 29 अक्टूबर 2022 को प्राप्त हो गया था। लेकिन उनके द्वारा क्षमा न मांगने पर अब न्यायालय जीएम द्वितीय कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया है। कोर्ट द्वारा 21 नवंबर को उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं।

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