भाजपा विधायक प्रकरण में चार साल की कॉल डिटेल खंगालेगी पुलिस

दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग प्रकरण में पुलिस भाजपा विधायक और महिला की चार सालों की मोबाइल कॉल डिटेल की जांच करेगी।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Mon, 24 Aug 2020 08:49 AM (IST) Updated:Mon, 24 Aug 2020 08:49 AM (IST)
भाजपा विधायक प्रकरण में चार साल की कॉल डिटेल खंगालेगी पुलिस
भाजपा विधायक प्रकरण में चार साल की कॉल डिटेल खंगालेगी पुलिस

देहरादून, जेएनएन। दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग प्रकरण में पुलिस भाजपा विधायक और महिला की चार सालों की मोबाइल कॉल डिटेल की जांच करेगी। एक-दो दिन में पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने महिला के बयान कराने की भी तैयारी कर रही है। उसके अभी तक हुए बयानों में विरोधाभास को देखते हुए पुलिस ऐसा कर रही है। इधर, महिला की भाभी रविवार को विवेचनाधिकारी के समक्ष बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची। उन्हें सोमवार को दोबारा बुलाया गया है।

अल्मोड़ा जिले की द्वाराहाट सीट से भाजपा विधायक महेश नेगी और एक महिला का प्रकरण इन दिनों चर्चा में है। महिला ने विधायक पर चार साल के दौरान कई बार दुष्कर्म करने और अपनी बेटी का जैविक पिता होने का आरोप लगाया है। जबकि विधायक की पत्‍नी रीता नेगी ने महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए पांच करोड़ रुपये मांगने का मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि, पुलिस ने अभी विधायक की पत्‍नी की तहरीर पर ही मुकदमा दर्ज किया है, बाकी सभी शिकायती पत्रों को इसी के साथ जांच में शामिल करने की बात कही जा रही है।

विवेचक एवं क्षेत्रधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में विधायक के चार साल से उसके संपर्क में होने का जिक्र किया है। इसको देखते हुए विधायक और महिला की इस अवधि की कॉल डिटेल से यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि उनमें कितनी देर बातें होती थीं।

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महिला के पति का नहीं आया कोई जवाब

महिला के पति ने अभी भी पुलिस के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस ने उसे बयान दर्ज करने के लिए नोटिस जारी कर आने की तारीख बताने को कहा था। महिला का पति उप्र के शामली जिले का निवासी है। विधायक की पत्‍नी की तरफ से दर्ज कराए गए मुकदमे में महिला का पति और मां भी नामजद हैं। सीओ ने बताया कि सोमवार को महिला के पति को फिर से बुलावा भेजा जाएगा। विवेचक ने बताया कि महिला के स्तर से कराए गए पति और बच्चे के डीएनए परीक्षण के संबंध में रिपोर्ट देने के बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आदेश की कापी उन्हें मिल गई है।

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