अब ऑनलाइन टैक्सी संचालन हुआ आसान

सरकार ने प्रदेश में चल रही ऑनलाइन टैक्सी सेवाओं को अब नियम व कायदों में बांध दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 18 Jun 2020 10:06 PM (IST) Updated:Thu, 18 Jun 2020 10:06 PM (IST)
अब ऑनलाइन टैक्सी संचालन हुआ आसान
अब ऑनलाइन टैक्सी संचालन हुआ आसान

राज्य ब्यूरो, देहरादून: सरकार ने प्रदेश में चल रही ऑनलाइन टैक्सी सेवाओं को अब नियम व कायदों में बांध दिया है। इसके लिए उत्तराखंड ऑन डिमांड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अब ऑनलाइन टैक्सी संचालन करने वालों को परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही उन्हें 10 लाख रुपये की बैंक गारंटी भी देनी होगी। यात्री के साथ गंभीर अपराध की स्थिति में यह बैंक गारंटी जब्त हो जाएगी। नियमावली में संचालकों को अधिक से अधिक महिला चालकों वाली मोटर कैब को शामिल करने को कहा गया है। इसके साथ ही इसमें यात्री सुरक्षा के लिए भी अहम नियम बनाए गए हैं।

गुरुवार को कैबिनेट में ऑनलाइन टैक्सी संचालन के लिए नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई। इस नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन टैक्सी संचालन करने वाली कंपनियां ऐसे वाहनों को शामिल करेंगी जो सभी दस्तावेज पूर्ण करते हों। वाहनों में आपातकालीन सुरक्षा बटन लगे हों। यात्रा की दूरी और किराए के लिए मीटर और जीपीएस लगा हो। संचालक ऐसे चालक, जिनका पिछले सात सालों में मादक द्रव्य के सेवन के कारण वाहन चलाने के अपराध के लिए दोषी पाए गए हों या जिन पर धोखाधड़ी, लैंगिक अपराध, किसी संज्ञेय अपराध के लिए वाहन का प्रयोग किया हो या चोरी, हिसा या आतंक के कार्यो में शामिल पाया गया हो उसे साथ नहीं जोड़ेगा। हर चालक का भारतीय रिजर्व बैंक में केवाइसी खाता होना चाहिए। इसके साथ ही ऑनलाइन टैक्सी संचालकों को अपने पास पास चालक का फोटो, नाम और उसके स्वयं व पारिवारिक सदस्यों का पता समेत पूरा ब्यौरा रखना होगा। हर वाहन को ऑनलाइन नजदीकी पुलिस स्टेशन से भी जोड़ा जाएगा। चालकों को टैक्सी में बिठाने के साथ ही संचालक के पास चालक के संबंध में पूरी जानकारी आ जानी चाहिए। संचालक मोबाइल एप्लीकेशन में बुकिंग के दौरान भेद करने या भेदभाव करने के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। इसका अतिक्रमण करने वाले चालक को प्लेटफार्म से तुरंत हटाना होगा। यात्रा के दौरान किसी यात्री का स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में यात्री को नजदीकी अस्पताल ले जाने की जिम्मेदारी चालक की होगी। लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन करने पर संचालन का लाइसेंस छह माह के लिए निलंबित किया जाएगा।

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