लाइसेंस इम्यूनिटी बूस्टर का, दावा कोरोना के इलाज का

दिव्य फार्मेसी की दवा कोरोनिल और कोरोना किट से कोरोना वायरस का उपचार करने के दावे को लेकर बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 24 Jun 2020 08:42 PM (IST) Updated:Wed, 24 Jun 2020 08:42 PM (IST)
लाइसेंस इम्यूनिटी बूस्टर का, दावा कोरोना के इलाज का
लाइसेंस इम्यूनिटी बूस्टर का, दावा कोरोना के इलाज का

जागरण संवाददाता, देहरादून

दिव्य फार्मेसी की दवा कोरोनिल और कोरोना किट से कोरोना वायरस का उपचार करने के दावे को लेकर बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड सरकार के आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाएं विभाग ने इसे लेकर उनकी दिव्य फार्मेसी को नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि विभाग ने दिव्य फार्मेसी के अनुरोध पर दिव्य श्वासारि वटी का उपयोग खांसी व सर्दी के लिए और दिव्य कोरोनिल टैबलेट का उपयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए करने को अनुमति दी थी। इसमें कोरोना उपचार का कोई उल्लेख नहीं है। तथाकथित कोरोना किट के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी की ओर से कोई अनुमोदन नहीं दिया गया। ऐसे में क्यों इनका भ्रामक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। विभाग ने पूछा है कि क्यों न इसके लिए औषधि निर्माण का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए।

दिव्य फार्मेसी ने मंगलवार को कोरोना की दवा ईजाद करने का दावा किया था। इसका बाकायदा मीडिया में प्रचार-प्रसार किया गया। मामला सुíखयों में आया तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया। मंत्रालय ने दिव्य फार्मेसी को नोटिस भेजकर तत्काल दवा के प्रचार-प्रसार पर रोक लगा दी। आयुष मंत्रालय का कहना था कि बिना आइसीएमआर की प्रामाणिकता के फार्मेसी ऐसा दावा कैसे तैयार कर सकती है। केंद्र ने उत्तराखंड सरकार के आयुर्वेद विभाग को भी पत्र भेजकर मामले से जुड़ी सारी पत्रावलिया तलब की थीं। अब आयुर्वेद विभाग के लाइसेंसिंग अधिकारी डॉ. यतेंद्र सिंह रावत ने इस मामले में दिव्य फार्मेसी को नोटिस भेजकर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। डॉ. रावत के अनुसार दिव्य फार्मेसी ने अपने आवेदन में कोरोना का कहीं उल्लेख नहीं किया था और न कोरोना किट के निर्माण की कोई स्वीकृति ही ली है। जबकि, कोरोनिल टैबलेट के लेबल पर कोरोना वायरस का चित्र लगाया गया है। ऐसे में फार्मेसी ने ड्रग एंड मैजिक एक्ट-1954 और ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट-1940 की धारा-170 व 161 का भी उल्लंघन किया है। लाइसेंसिंग अधिकारी ने फार्मेसी को कोरोना किट के प्रचार पर तत्काल रोक लगाने और लेबल संशोधित करने का आदेश दिया है। कहा गया है कि ऐसा न करने पर ड्रग एंड मैजिक एक्ट और ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।

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'उत्तराखंड आयुष विभाग की ओर से दिव्य फार्मेसी को नोटिस जारी किए जाने की जानकारी नहीं है। नोटिस प्राप्त होने पर इसका जवाब दिया जाएगा। केंद्रीय आयुष मंत्रालय को पतंजलि योगपीठ की ओर से दवा से संबंधित समस्त ब्योरा उपलब्ध करा दिया गया है। मंत्रालय ने दस्तावेजों के मिलने की पुष्टि भी कर दी है। संवाद से विवाद खत्म हो गया है।'

-एसके तिजारावाला, प्रवक्ता, पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार

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'इस संबंध में केंद्र सरकार से बात हुई है। उन्होंने अवगत कराया है कि दिव्य फार्मेसी द्वारा दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्र इनका अध्ययन कर रहा है। इसके बाद केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुरूप काम किया जाएगा। अभी आयुष विभाग ने भी दिव्य फार्मेसी से दवा के संबंध में जानकारी मांगी है।'

-हरक सिंह रावत, आयुष मंत्री, उत्तराखंड सरकार

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