कैबिनेट बैठक: नियमित कार्मिकों के रोजगार पर संकट, जानिए कैसे

साल 2016 की विनियमितीकरण नियमावली से नियमित हुए कार्मिकों को झटका लगा है। हाईकोर्ट उक्त नियमावली को निरस्त कर चुका है।

By Raksha PanthariEdited By: Publish:Wed, 26 Dec 2018 04:24 PM (IST) Updated:Wed, 26 Dec 2018 08:45 PM (IST)
कैबिनेट बैठक: नियमित कार्मिकों के रोजगार पर संकट, जानिए कैसे
कैबिनेट बैठक: नियमित कार्मिकों के रोजगार पर संकट, जानिए कैसे

देहरादून, राज्य ब्यूरो। वर्ष 2016 की विनियमितीकरण नियमावली से नियमित हुए कार्मिकों को झटका लगा है। हाईकोर्ट उक्त नियमावली को निरस्त कर चुका है। बुधवार को मंत्रिमंडल ने भी इस आदेश के मद्देनजर नियमावली को निरस्त करने पर मुहर लगा दी। इससे विभिन्न महकमों में नियमित हुए 515 से अधिक कार्मिकों को झटका लगा है।

इन कार्मिकों के लिए राहत की बात ये है कि उन्हें अब फिर से नियुक्ति के लिए परीक्षा से तो गुजरना पड़ेगा, लेकिन उन्हें आयु सीमा में पूरी तरह छूट मिलेगी। साथ में अनुभव की वजह से प्रति वर्ष 1.5 अंक का वेटेज दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने पर्वतीय क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा से कन्नी काटने वाले चिकित्सकों को भी बड़ी राहत दी है। उन्हें 13 वर्ष की सेवा अवधि के दौरान दो साल से लेकर सात साल तक पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं देने की बाध्यता के चलते उच्चतर वेतनमान मिलने में बाधा में एक बार  शिथिलीकरण दिए जाने पर मंत्रिमंडल ने सहमति दी।  

त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की बुधवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में तकरीबन नौ बिंदुओं पर चर्चा हुई। इनमें दो बिंदु स्थगित कर दिए गए। सरकार के प्रवक्ता व काबीना मंत्री मदन कौशिक ने मंत्रिमंडल के फैसलों को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 की नियमितीकरण नियमावली को मंत्रिमंडल ने निरस्त करने पर मुहर लगा दी है। हाईकोर्ट उक्त नियमावली को निरस्त करने के साथ ही नियमित किए गए कार्मिकों को दोबारा परीक्षा के जरिये अवसर देने के संबंध में व्यवस्था बनाने को भी कहा था।

उन्होंने बताया कि नियमावली निरस्त होने से विभिन्न विभागों में नियमित किए गए 515 कार्मिक प्रभावित होंगे। इन्हें परीक्षा के जरिये दोबारा से नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें वेटेज अंक दिए जाएंगे। अनुभव के आधार पर प्रति वर्ष 1.5 अंक उन्हें दिए जाएंगे। अधिकतम वेटेज अंक दस से अधिक नहीं होंगे। साथ में उक्त कार्मिकों को आयु सीमा में भी पूरी छूट देने का निर्णय लिया गया। 

कैबिनेट के अन्य फैसले 

-नियमावली निरस्त होने से रोजगार से वंचित होने वालों को भर्ती परीक्षा में आयु सीमा में छूट, प्रति वर्ष 1.5 अंक वेटेज देने पर मुहर

-प्रांतीय चिकित्सा सेवा एवं दंत शल्य सेवा के चिकित्सकों को पर्वतीय क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा से एक बार मिलेगी छूट, इस छूट से उच्चतर वेतनमान मिलने में बाधा हुई दूर

-देहरादून स्मार्ट सिटी पर एक साल के भीतर अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम विभाग के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर

-सचिवालय सेवा में विभिन्न विभागों, निगमों से आए 27 कर्मचारियों के सेवा स्थानांतरण की शर्तें तय करने को अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में समिति गठित

-गढ़ी कैंट देहरादून स्थित पांच सितारा होटल, कन्वेंशन सेंटर के निर्माण को मैसर्स एपिटोम प्रोबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड को 4.54 करोड़ राशि कंपनी को वापस करेगी सरकार, उक्त राशि के ब्याज पर बाद में होगा फैसला

-सी प्लेन के ईंधन पर लगने वाले 20 फीसद वैट को घटाकर 1 फीसद करने का निर्णय, टिहरी झील में सी प्लेन को उतारने का निर्णय, इसके लिए टिहरी में ढाई एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय,

-सी प्लेन संचालन योजना में घाटा होने की स्थिति खर्च को 80 फीसद केंद्र और 20 फीसद राज्य करेगा वहन

थति में 80 फीसद केंद्र सरकार और 20 फीसद राज्य सरकार वहन करेगी

-उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा संवर्ग नियमावली को मंजूरी, 50 पदों का सृजन

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