उप शिक्षा निदेशक व प्राचार्य को कठोर चेतावनी जारी

सूचना आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के उप निदेशक व एक प्राचार्य की सेवा पुस्तिका में कठोर चेतावनी चस्पा करने के आदेश दिए हैं। भ्रमित करने वाली सूचना देने के लिए यह आदेश जारी किए गए।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 07 Feb 2020 06:50 PM (IST) Updated:Fri, 07 Feb 2020 06:50 PM (IST)
उप शिक्षा निदेशक व प्राचार्य को कठोर चेतावनी जारी
उप शिक्षा निदेशक व प्राचार्य को कठोर चेतावनी जारी

जागरण संवाददाता, देहरादून: सूचना आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के उप निदेशक व एक प्राचार्य की सेवा पुस्तिका में कठोर चेतावनी चस्पा करने के आदेश दिए हैं। भ्रमित करने वाली सूचना देने के लिए यह आदेश जारी किए गए।

रुद्रपुर स्थित सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉ. एसके श्रीवास्तव ने उच्च शिक्षा निदेशालय से प्राचार्यों की नियुक्ति से संबंधित सूचनाएं मांगी थी। लोक सूचनाधिकारी की ओर से संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्हें सूचना आयोग में अपील करनी पड़ी।

प्रकरण की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त चंद्र सिंह नपलच्याल ने पाया कि बिंदु एक व दो की सूचना नहीं दी गई, जबकि इसे देना दिखाया गया है। वास्तव में यह बिंदु तीन की सूचना थी। शेष बिंदुओं की सूचना बिना कारण धारित न होना बताया गया। आयोग ने पाया कि जिस समय आवेदन पत्र दाखिल किया गया, उस समय डॉ. केके पांडेय (अब एसबीएस कॉलेज रुद्रपुर में प्राचार्य) लोक सूचनाधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके बाद जब उप निदेशक डॉ. एचएस नयाल ने कार्यभार संभाला तो उन्होंने भी सूचना देने में हीलाहवाली बरती। गंभीर यह कि अपीलीय अधिकारी तत्कालीन प्रभारी निदेशक एससी पंत ने भी अपील का गंभीरता से निस्तारण नहीं किया। लिहाजा, तत्कालीन प्रभारी निदेशक को चेतावनी जारी की गई। वहीं, उप निदेशक नयाल व प्राचार्य पांडे को कठोर चेतावनी जारी करते हुए निदेशक उच्च शिक्षा को निर्देश दिए गए कि वह इसे दोनों कार्मिकों की सेवा पुस्तिका में चस्पा कर दें। ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। इसके अलावा इन दोनों अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वह निजी स्रोतों से 15 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराकर अपीलार्थी को मुहैया कराएंगे।

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