देहरादून: समाज कल्याण सहायक निदेशक एनके शर्मा पर मुकदमे का आदेश, जानिए वजह
विभिन्न योजनाओं में घपला करने के मामले में समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक (एडी) एनके शर्मा पर एक और मुकदमा दर्ज होगा। विभाग के संयुक्त सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने विजिलेंस की जांच के आधार पर देहरादून के समाज कल्याण अधिकारी को मुकदमा दर्ज करवाने का आदेश दिया है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द करने के साथ विभिन्न योजनाओं में घपला करने के मामले में समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक (एडी) एनके शर्मा पर एक और मुकदमा दर्ज होगा। विभाग के संयुक्त सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने विजिलेंस की जांच के आधार पर देहरादून के समाज कल्याण अधिकारी को मुकदमा दर्ज करवाने का आदेश दिया है। शर्मा पर वर्ष 2006 से 2008 के बीच देहरादून में समाज कल्याण अधिकारी के पद पर रहते हुए सरकारी भूमि खुर्द-बुर्द करने व अन्य योजनाओं में घपला करने का आरोप है।
समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक एनके शर्मा पर एक महीने के भीतर ही दूसरा मुकदमा होने जा रहा है। पिछले महीने ही विजिलेंस की जांच के आधार पर एनके शर्मा पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिस पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील की थी। कोर्ट गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज कर चुकी है, मगर पुलिस अब तक सहायक निदेशक शर्मा को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
संयुक्त सचिव की ओर से जारी पत्र के अनुसार, एनके शर्मा समेत अन्य कार्मिकों ने नारी निकेतन, देहरादून में निर्माण कार्यों एवं स्वीकृत धनराशि का दुरुपयोग किया। उन्होंने वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए फर्जी भुगतान भी किए। वहीं, ग्राम बड़कोट रेंज में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र दुजियावाला में अनुसूचित जाति उपयोजनाओं के लिए स्वीकृत 1.09 करोड़ रुपये में से अधिकांश का निर्माण दुजियावाला से 250 से 300 मीटर दूर अन्यत्र करवा दिए।
यह सभी कार्य उन्होंने वर्ष 2006 से 2008 के बीच देहरादून में समाज कल्याण अधिकारी के पद पर रहते हुए करवाए। लिहाजा, समाज कल्याण अधिकारी देहरादून को मुकदमा दर्ज कराने को कहा गया है। हालांकि, समाज कल्याण अधिकारी हेमलता पांडे का कहना है कि उन्हें अभी पत्र नहीं मिला है। पत्र प्राप्त होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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