Dehradun Crime News: देहरादून में नशा मुक्ति केंद्र में युवती के साथ हुआ था दुष्कर्म, मेडिकल रिपोर्ट में हुई इसकी पुष्टि

Dehradun Crime News क्लेमेनटाउन के प्रकृति विहार में नशा मुक्ति केंद्र वाक एंड विन सोवर लिविंग होम एंड काउंसिलिंग सेंटर में युवती के साथ दुष्कर्म हुआ था। इसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में भी हो गई है। तीन दिन तक चले मेडिकल की बुधवार को रिपोर्ट आई।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Thu, 12 Aug 2021 09:02 AM (IST) Updated:Thu, 12 Aug 2021 09:02 AM (IST)
Dehradun Crime News: देहरादून में नशा मुक्ति केंद्र में युवती के साथ हुआ था दुष्कर्म, मेडिकल रिपोर्ट में हुई इसकी पुष्टि
देहरादून में नशा मुक्ति केंद्र में युवती के साथ दुष्कर्म हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है।

जागरण संवाददाता, देहरादून। Dehradun Crime News क्लेमेनटाउन के प्रकृति विहार में नशा मुक्ति केंद्र वाक एंड विन सोवर लिविंग होम एंड काउंसिलिंग सेंटर में युवती के साथ दुष्कर्म हुआ था। इसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में भी हो गई है। तीन दिन तक चले मेडिकल की बुधवार को रिपोर्ट आई। वहीं, केंद्र से युवतियों को बाहर भेजे जाने की आशंका भी जताई जा रही है। थानाध्यक्ष क्लेमेनटाउन धर्मेंद्र रौतेला ने बताया कि इसके लिए पुलिस केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर की जांच कर रही है। पूरी डीवीआर खंगालने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा।

पांच जुलाई को इस केंद्र से चार युवतियां फरार हो गई थीं। तीन युवतियां देहरादून और एक रुड़की की रहने वाली थी। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद पुलिस ने युवतियों को बरामद कर लिया। इनमें से एक युवती ने पुलिस को बताया कि केंद्र के संचालक विद्यादत्त रतूड़ी ने नशे का लालच देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इसके अलावा वह अन्य युवतियों के साथ भी छेड़छाड़ करता था। इसीलिए उन्होंने केंद्र से भागने की योजना बनाई। पुलिस ने आरोपित विद्यादत्त की सहयोगी केंद्र की अध्यक्ष विभा सिंह को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था, जबकि विद्यादत्त नौ अगस्त को हत्थे चढ़ा।

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11 सितंबर को राष्ट्रीय अदालत का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) 11 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन करने जा रहा है। डीएलएसए की सचिव व सिविल जज नेहा कुशवाहा ने बताया कि लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना प्रतिकर संबंधित वाद, वैवाहिक व कुटुंब के वाद, श्रम, भूमि अर्जन, दीवानी राजस्व, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले, धन वसूली व ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित होंगे।

लोक अदालत को लेकर सभी सीओ व संभागीय परिवहन कार्यालय के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि चालान का संयोजन शुल्क अदा कर व्यक्ति निस्तारित करने का अनुरोध करता है तो संबंधित सीओ निर्धारित शुल्क वसूल करते हुए उनकी रसीद प्रदान करें।

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