पुलिस हिरासत में हुर्इ मौत की जांच सीबीआइ को

नैनीताल हार्इकोर्ट ने पुलिस हिरासत में हुर्इ मौत के मामले की जांच सीबीआइ से कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश भी पारित किया है।

By raksha.panthariEdited By: Publish:Tue, 19 Sep 2017 09:30 PM (IST) Updated:Tue, 19 Sep 2017 09:30 PM (IST)
पुलिस हिरासत में हुर्इ मौत की जांच सीबीआइ को
पुलिस हिरासत में हुर्इ मौत की जांच सीबीआइ को

नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर के काशीपुर में पुलिस हिरासत में मौत के बहुचर्चित मामले की जांच सीबीआइ से कराने का निर्देश दिए हैं। साथ ही पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश पारित किए हैं। अब तक इस मामले की जांच सीबीसीआइडी द्वारा की जा रही है। जो मामले में आरोपी एक दरोगा व दो सिपाहियों को जेल भेज चुकी है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने इन दी मैटर ऑफ कस्टोडियल डेथ के मामले में स्वत: संज्ञान लिया था। 

गौरतलब है कि लड़की भगाने के मामले में काशीपुर के कटोराताल चौकी पुलिस ने 23 फरवरी को 16 वर्षीय किशोर जियाउद्दीन को हिरासत में लेकर लॉकअप में बंद कर दिया था। जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले की जांच सीबीसीआइडी को सौंपी गई थी। इस गंभीर प्रकरण के आरोपी दरोगा प्रवीण सिंह, सिपाही बलवंत सिंह व विरेंद्र दत्त पर केस दर्ज किया गया था।

तीनों फिलहाल जमानत पर हैं और ऊधमसिंह नगर पुलिस लाइन से संबद्ध हैं। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद जांच को सीबीआइ को हस्तांतरित करने के साथ ही मृतक के परिजनों को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश पारित किए हैं। 

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