माता-पिता से मारपीट के मामले में बेटे और बहू पर मुकदमा दर्ज Dehradun News

माता-पिता से मारपीट गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के आरोप में बेटे और बहू के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

By Raksha PanthariEdited By: Publish:Fri, 18 Oct 2019 04:09 PM (IST) Updated:Fri, 18 Oct 2019 04:09 PM (IST)
माता-पिता से मारपीट के मामले में बेटे और बहू पर मुकदमा दर्ज Dehradun News
माता-पिता से मारपीट के मामले में बेटे और बहू पर मुकदमा दर्ज Dehradun News

ऋषिकेश, जेएनएन। कोतवाली की पुलिस ने माता-पिता से मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के आरोप में बेटे और बहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 

प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि आवास-विकास कॉलोनी, ऋषिकेश निवासी सुरेंद्र दलाई पुत्र स्व. मायाधर ने कोतवाली में तहरीर दी। जिसके अनुसार सुरेंद्र की पुत्र सुशांत दलाई के साथ किसी बात पर कहासुनी हो गई। आरोप है कि सुशांत ने पत्नी रश्मि के साथ मिलकर पिता सुरेंद्र और माता के साथ गाली-गलौज और मारपीट की।

इस दौरान बीच-बचाव के लिए पहुंचे पड़ोसियों के साथ भी उन्होंने मारपीट की। शिकायत और तीन लोगों की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सुशांत दलाई और उसकी पत्नी रश्मि निवासी आवास-विकास कॉलोनी, ऋषिकेश के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक उनकी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। 

दहेज हत्या के आरोप से तीन लोग मुक्त 

अपर जिला और सत्र न्यायालय ने एक वर्ष पुराने दहेज हत्या के तीन आरोपितों को बरी कर दिया। पीड़ित पक्ष न्यायालय में आरोपितों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने के आरोपों को साबित नहीं करा पाया। 

बचाव पक्ष के अधिवक्ता रजनीश कुमार गुप्ता व विकास नेगी ने बताया विगत वर्ष 10 मई 2018 को गुलजार फार्म खदरी श्यामपुर में किराये के मकान में रहने वाली प्रतिमा देवी (28 वर्ष) का शव किचन में रोशनदान से लटका मिला था। इस मामले में 13 मई को मृतका के पिता रणवीर सिंह राणा निवासी ग्राम मिंडाथ, दोगी टिहरी गढ़वाल ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी।

तहरीर के आधार पर प्रतिमा के पति नरेश कपसुड़ी, सास पुष्पा और देवरानी रीना के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने, दहेज के लिए हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी थी। गुरुवार को इस मामले पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय शिवाकांत द्विवेदी ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। पीड़ित पक्ष न्यायालय में आरोपों को साबित नहीं कर पाया। जिसके बाद न्यायालय ने तीनों आरोपितों को बरी कर दिया। 

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जुआ खेलते चार गिरफ्तार 

कोतवाली पुलिस ने जुआ खेलते के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गुरुवार को बनखंडी में जुआ खेल रहे चार लोगों को रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से ताश की गड्डी और 1800 रुपये नकद भी बरामद किए। आरोपित वीरेंद्र पुत्र महिंद्र सिंह निवासी 478/1 शांति नगर बनखंडी ऋषिकेश, रामकिशोर पुत्र गोविंद राम निवासी किरायेदार भूरा बनखंडी ऋषिकेश, अंकित पुत्र स्वर्गीय महिपाल सिंह निवासी 479/1 बनखंडी ऋषिकेश और रामनाथ ङ्क्षसह पुत्र छोटेलाल निवासी 537/2 बनखंडी ऋषिकेश के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 

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