देर से सूचना उपलब्ध कराने पर सहायक अभियंता पर 25 हजार रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता, विकासनगर: त्रिशला देवी जैन धर्मशाला अतिथि भवन में बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाए

By JagranEdited By: Publish:Fri, 18 May 2018 08:16 PM (IST) Updated:Fri, 18 May 2018 08:16 PM (IST)
देर से सूचना उपलब्ध कराने पर सहायक अभियंता पर 25 हजार रुपये जुर्माना
देर से सूचना उपलब्ध कराने पर सहायक अभियंता पर 25 हजार रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता, विकासनगर: त्रिशला देवी जैन धर्मशाला अतिथि भवन में बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाए लघु ¨सचाई विभाग द्वारा टीन शेड व फर्श निर्माण मामले में मांगी गई सूचना विलंब से देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई है। सूचना आयुक्त सुरेन्द्र ¨सह रावत ने मुख्य सचिव से विजिलेंस जांच की सिफारिश करते हुए तत्कालीन सहायक अभियंता अवधू ¨सह यादव पर देरी से सूचना देने के लिए 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आयोग ने अधिशासी अभियंता लघु ¨सचाई को जुर्माने की धनराशि वसूलकर सरकारी खाते में जमा कराने के निर्देश दिए है।

डाकपत्थर निवासी रोहित सचदेवा ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जैन धर्मशाला में लघु ¨सचाई विभाग द्वारा बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाए कराए गए टीन शेड व फर्श निर्माण की सूचनाएं मांगी थी। सौ दिन विलंब से सूचना देने को लेकर रोहित ने सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। राज्य सूचना आयुक्त सुरेन्द्र ¨सह रावत ने सुनवाई के दौरान आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि समाचार पत्रों में टेंडर प्रक्रिया के लिए बिना विज्ञप्ति प्रकाशित किये लघु ¨सचाई विभाग द्वारा पच्चीस लाख रुपये का कार्य चहेते ठेकेदार से कराया जाना सही नहीं है। आयोग ने कहा कि इस मामले में संबंधित अभियंताओं द्वारा राज्य सरकार के अधिप्राप्ति नियमावली का खुलकर उल्लंघन किया गया है और 25 लाख रुपये के कार्य को बिना किसी विज्ञप्ति के मनमाने ढंग से कराया गया। कहा कि यह मामला सतर्कता विभाग को सौंपे जाने के लिए उपयुक्त है। आयोग ने इस आदेश की प्रति मुख्य सचिव को भी भेजी है। आयोग ने लघु ¨सचाई खंड देहरादून के अधिशासी अभियंता को यह रकम सहायक अभियंता से वसूल कर राजकोष में जमा कराने के निर्देश भी दिए गये है।

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