पूर्व ग्राम प्रधान व वीडीओ पर एफआइआर के आदेश

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर : महात्मा गांधी रोजगार गारंटी (मनरेगा) व राज्य वित्त योजना में हुए निर्माण का

By Edited By: Publish:Thu, 30 Jul 2015 05:28 PM (IST) Updated:Thu, 30 Jul 2015 05:28 PM (IST)
पूर्व ग्राम प्रधान व वीडीओ  पर एफआइआर के आदेश

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर : महात्मा गांधी रोजगार गारंटी (मनरेगा) व राज्य वित्त योजना में हुए निर्माण कार्यो में धनराशि के गबन के मामले में लोकपाल मनरेगा ने पूर्व ग्राम प्रधान समेत ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

वर्ष 2013 में जोशीमठ विकास खंड के थैंग गांव में मनरेगा व राज्य वित्त के तहत किए गए कार्यो में ग्रामीणों ने गबन की शिकायत की थी। इस मामले में लोकपाल मनरेगा शेखर रावत की ओर से जांच कराई गई। इसमें तत्कालीन ग्राम प्रधान चतुर लाल, ग्राम विकास अधिकारी दिलमणि जोशी समेत चार लोगों को गबन का दोषी पाया गया। मामले में गबन की गई राशि की वसूली के निर्देश जारी हुए थे। गबन के इस मामले में शामिल अवर अभियंता व रोजगार सेवक ने तो धनराशि जमा कर दी मगर पूर्व ग्राम प्रधान चतुर लाल व ग्राम विकास अधिकारी दिलमणि जोशी ने दो वर्ष बाद भी धनराशि जमा नहीं की। इस पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश जारी हुए हैं। लोकपाल मनरेगा शेखर रावत ने कहा कि खंड विकास अधिकारी जोशीमठ को तत्काल दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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