चरस तस्करी में अभियुक्त को 12 साल की कठोर सजा

जागरण संवाददाता बागेश्वर विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने चरस मामले में एक अभियुक्त को

By JagranEdited By: Publish:Thu, 26 Sep 2019 08:10 AM (IST) Updated:Thu, 26 Sep 2019 08:10 AM (IST)
चरस तस्करी में अभियुक्त को 12 साल की कठोर सजा
चरस तस्करी में अभियुक्त को 12 साल की कठोर सजा

जागरण संवाददाता, बागेश्वर : विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने चरस मामले में एक अभियुक्त को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

14 नवंबर 2018 को कपकोट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली। इसके बाद तत्कालीन एसआइ गोपाल राम ने हमराहियों के साथ तलाशी अभियान चलाया। तिमिलाबगड़ पहुंचने पर फिर उन्हें सूचना मिली और गांसू पुल के समीप कपकोट तहसील के बघर निवासी रमेश राम पुत्र वीर राम के बैग की तलाशी ली। जिसमें एक किलो 678 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया। अदालत में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला और विशेष लोक अभियोजन खड़क सिंह कार्की ने सात गवाह अदालत में पेश किए। विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चुतर्वेदी ने अभियुक्त को दोषी पाया और उसे 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।

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