बाल अपराध रोकने को पॉक्सो कारगर हथियार

संवाद सहयोगी, रानीखेत : आर्मी पब्लिक स्कूल (एपीएस) में लगे विधिक जागस्कता व साक्षरता शिविर में

By JagranEdited By: Publish:Wed, 18 Jul 2018 11:02 PM (IST) Updated:Wed, 18 Jul 2018 11:02 PM (IST)
बाल अपराध रोकने को पॉक्सो कारगर हथियार
बाल अपराध रोकने को पॉक्सो कारगर हथियार

संवाद सहयोगी, रानीखेत : आर्मी पब्लिक स्कूल (एपीएस) में लगे विधिक जागस्कता व साक्षरता शिविर में मुख्य अतिथि जिला जज डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने पॉक्सो एक्ट की बारीकियों से विद्यार्थियों को अवगत कराया। वर्ष 2012 में बने इस विशेष कानून के तहत अलग अलग अपराध के लिए तय की गई विभिन्न सजाओं का जिक्र करते हुए जिला जज ने विद्यार्थियों को आसपास के माहौल को भली भांति समझने की सीख दी। कहा कि यह एक्ट बच्चों के साथ होने वाले किसी भी अपराध से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। नसीहत दी कि कोई भी अनैतिक कृत्य, छेड़छाड़ होने पर बच्चे तत्काल गुस्जनों व माता पिता से शिकायत करें। ताकि अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में लगे शिविर में विद्यार्थियों को विभिन्न कानूनी जानकारी देते हुए अपने अधिकारों केप्रति सजग रहने का आह्वान किया। शिविर का शुभारंभ करते हुए जिला जज डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि कानून द्वारा नागरिकों को अनेक अधिकार दिए गए हैं। अधिकारों की जानकारी ही बचाव का बेहतरीन हथियार हो सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे व समा में फैली बुराईयों से दूर रहने का आह्वान किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट धमर्ेंद्र साह, अपर जिला जज अमित कुमार सिरोही, सचिव श्रेष चंद्र, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हरीश मनराल, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश रौतेला, देवेंद्र सिंह मेहरा व विद्यालय के प्रधानाचार्य कमलेश जोशी आदि ने भी जानकारी दी।

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