छेड़छाड़ के आरोपित को एक साल का कठोर कारावास

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा ने महिला से छेड़छाड़ के एक आरा

By JagranEdited By: Publish:Sat, 19 Jan 2019 10:53 PM (IST) Updated:Sat, 19 Jan 2019 10:53 PM (IST)
छेड़छाड़ के आरोपित को एक साल का कठोर कारावास
छेड़छाड़ के आरोपित को एक साल का कठोर कारावास

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा ने महिला से छेड़छाड़ के एक आरोपी को एक साल के कठोर कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को अलग अलग धाराओं में एक माह सात दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन के अनुसार अभियुक्त 21 फरवरी 2017 को घुून्योली गांव की एक महिला अपने खेतों में खाद डालने गई हुई थी। तभी उसी गांव के अभियुक्त आनंद बल्लभ उर्फ पप्पू पुत्र पीतांबर दत्त ने महिला पर झपटकर उसके साथ अभद्रता करने की कोशिश की और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की। जिसकी रिपोर्ट महिला द्वारा राजस्व क्षेत्र लिंगुणता में दर्ज कराई। इस मामले को बाद में रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किया गया और विवचेना के बाद इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए गए। इस मामले का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह के न्यायालय में हुआ। अभियोजन की ओर से प्रभारी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अरूण गौड़ ने इस मामले की पैरवी की ओर न्यायालय में चार गवाहों को परीक्षित कराया। लिखित और मौखिक साक्ष्यों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह ने अभियुक्त को एक साल के कठोर कारावास और दह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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