e-portal से आवेदन कर वाराणसी से जा सकते हैं बाहर, तीन दिन तक पोर्टल रहेगा सक्रिय

वाराणसी में फंसे हुए विद्यार्थी पर्यटक तीर्थयात्रियों श्रमिक व अन्य लोग जो यहां से बाहर जाना चाहते हैं या यहां आना चाहते हैं उनके लिए ई-पोर्टल की व्यवस्था की गई है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Tue, 05 May 2020 10:27 PM (IST) Updated:Wed, 06 May 2020 10:01 AM (IST)
e-portal से आवेदन कर वाराणसी से जा सकते हैं बाहर, तीन दिन तक पोर्टल रहेगा सक्रिय
e-portal से आवेदन कर वाराणसी से जा सकते हैं बाहर, तीन दिन तक पोर्टल रहेगा सक्रिय

वाराणसी, जेएनएन। जिले में फंसे हुए विद्यार्थी, पर्यटक, तीर्थयात्रियों, श्रमिक व अन्य लोग जो वाराणसी से बाहर जाना चाहते हैं या यहां आना चाहते हैं उनके लिए ई-पोर्टल की व्यवस्था की गई है। यह पोर्टल छह मई की शाम से काम करने लगेगा। अब कोई भी मैनुअल पास जारी नहीं किया जाएगा।

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि ई-पोर्टल के आवेदन में प्रदेश का नाम और उसके अंतर्गत आने वाले जिले के नाम ड्रॉपडाउन के माध्यम से दिखाई देंगे। आवेदक को अपना राज्य, जिला, तहसील, थाना, पूरा पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का विवरण, वाहन का नंबर फीड करना होगा। ई-पोर्टल का एड्रेस http://epassvns.com/users/reqpass है। इस व्यवस्था में आवेदनकर्ता के पास अपना वाहन होना आवश्यक होगा। एक वाहन में एक से ज्यादा 30 लोग तक जा सकते हैं। यदि बस या टेम्पो ट्रैवलर से जाएंगे तो उसकी क्षमता से आधे लोग ही उस वाहन से जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश से बाहर के प्रदेशों के लिए पास जारी होने के समय से 3 दिन तक यात्रा के लिए यह पास मान्य होगा। प्रदेश के अंदर एक दिन तक यह पास यात्रा के लिए अनुमन्य होगा। वाराणसी से बाहर उसे पास बनने से 24 घंटे में चले जाना होगा।

पास सिंगल यात्रा के लिए ही अनुमन्य होगा, इसमें रिटर्न यात्रा संभव नहीं हो पाएगी

पास सिंगल यात्रा के लिए ही अनुमन्य होगा, इसमें रिटर्न यात्रा संभव नहीं हो पाएगी। अत : इस पर केवल वही लोग आवेदन करें जिसे वन टाइम वाराणसी से बाहर प्रदेश के अन्य जिलों में अथवा बाहरी प्रदेशों में जाना हो। केवल उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना संबंधी कोई सिम्पटम जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या सांस फूलना आदि लक्षण नहीं है। इसके लिए आवेदन पत्र में ही सेल्फ डिक्लेरेशन का विकल्प दिया होगा। यदि किसी ने गलत भरा तो उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाएगी। इसमें वे लोग आवेदन नहीं कर सकेंगे जिन्हें वाराणसी से बाहर जाकर वापस लौटना है। ऐसे लोगों की यात्रा अनुमन्य नहीं है और उन्हें ना इस पोर्टल के माध्यम से और ना ही मैनुअल किसी प्रकार का पास वाराणसी से जारी किया जाएगा। वे चाहें तो वाराणसी से बाहर जा सकते हैं परंतु लौटने का पास उन्हें उस जनपद से ही बनवाना होगा जिस जनपद में वे जाएंगे। ऐसे लोग प्रदेश स्तरीय ई-पास पोर्टल का प्रयोग पूर्व की तरह करते रहेंगे।

6, 7 और 8 मई को आवेदन कर देंगे केवल उन्हीं के पास वाराणसी से जारी किए जाएंगे

इस पोर्टल की व्यवस्था मात्र तीन दिन के लिए की जा रही है। इसके बाद ई-पोर्टल को इस कार्य के लिए बंद कर दिया जाएगा। अत: जितने लोग 6, 7 और 8 मई को आवेदन कर देंगे केवल उन्हीं के पास वाराणसी से जारी किए जाएंगे। इसी के साथ वाराणसी में आने वाले बाहर के जनपदों और बाहर के प्रदेशों के सभी लोगों के लिए यह अनिवार्य किया जाता है कि वे काशी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राजातालाब में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। मेडिकल चेकअप व स्क्रीनिंग करवाएंगे तथा उसके उपरांत ही अनुमति प्राप्त होने पर अपने घर में 21 दिन तक होम क्वारंटीन रहेंगे। यह केंद्र 24 घंटे खुला रहता है। जो लोग गत एक सप्ताह में पूर्व से जनपद में आ चुके हैं उनके लिए भी अनिवार्य होगा कि वे काशी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचकर अपनी मेडिकल जांच करवाएं।

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