Lockdown में मुनाफाखोरी और जमाखोरी की तो होगी एफआइआर, शिकायतों पर जिलाधिकारी सख्त

वाराणसी के जिलाधिकारी ने स्पष्ट आदेश दिया है कि कहीं भी जमाखोरी या मुनाफाखोरी हो रही हो तो उसकी शिकायत करें। ऐसे लोगों के खिलाफ एफआइआर कर कार्रवाई की जाएगी।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Tue, 24 Mar 2020 05:29 PM (IST) Updated:Tue, 24 Mar 2020 11:26 PM (IST)
Lockdown में मुनाफाखोरी और जमाखोरी की तो होगी एफआइआर, शिकायतों पर जिलाधिकारी सख्त
Lockdown में मुनाफाखोरी और जमाखोरी की तो होगी एफआइआर, शिकायतों पर जिलाधिकारी सख्त

वाराणसी, जेएनएन। जिले में लॉकडाउन की घोषणा के बावजूद दूध, सब्जी, दवा व किराना की दुकानों जैसी आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को दिन में खोलने की छूट दी गई है। इस बीच जिला प्रशासन को आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी व मुनाफाखोरी की शिकायत को जिला प्रशासन को मिल रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने स्पष्ट आदेश दिया है कि कहीं भी जमाखोरी या मुनाफाखोरी हो रही हो तो उसकी शिकायत करें। ऐसे लोगों के खिलाफ एफआइआर कर कार्रवाई की जाएगी। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा लॉक्डाउन के दौरान खाद्य पदार्थों  अनाज, फल, सब्जी, डेरी उत्पाद, पेय पदार्थ तथा अन्य घरेलू सामान इत्यादि की ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, रोकने एवं इनकी निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के उद्देश्य से टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 18001800150 की स्थापना की गई है।

जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस आपदा के दृष्टिगत नागरिकों को जरूरी वस्तुओं वस्तुओं विशेषकर आटा, चावल, दालें, खाद्य तेल आलू प्याज व अन्य सब्जियां, नमक, दूध, चाय, माचिस, रसोई गैस, मिट्टी तेल, पेट्रोल, डीजल इत्यादि की उचित मूल्य एवं मात्रा में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं की कहीं भी उपलब्धता की कमी न रहे तथा व्यापारियों द्वारा उक्त वस्तुओं की जमाखोरी व कालाबाजारी न की जा सके। इसके लिए मूल्यों पर निगरानी रखने हेतु जिला स्तर पर प्रवर्तन टीमें गठित की गईं हैं।

पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया

पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं जैसे मिट्टी तेल, पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस, खाद्यान्न की जनपद वाराणसी में निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए उचित दर दुकानों को वितरण करने जा रहे दुकानदारों, गल्ला लेने जा रहे कार्डधारक, उनके परिवार के सदस्यों को न रोका जाए। पेट्रोल, डीजल रिटेल आउटलेट, मिट्टी तेल, गैस एजेंसियों पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों, वाहन चालक, हाकरों, डिलीवरीमैन, खाद्यान्न गोदामों पर भंडारण में प्रयुक्त होने वाली ट्रकों, गोदाम से उचित दर की दुकानों पर डोर स्टेप डिलीवरी में लगे वाहनों आदि जिनके पास एजेसियों, कंपनियों द्वारा निर्गत परिचय, पहचान पत्र हैं उनको आने-जाने से न रोका जाए। पूरा ध्यान रखा जाए कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में किसी प्रकार का व्यवधान न आए।

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