बलिया में 1.76 लाख रुपये के जाली नोट संग पकड़े गए कारोबारियों पर लगा एनएसए

मंगलवार को जाली नोट के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने NSA (National Security Agency) लगाने की कार्रवाई की।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Tue, 25 Feb 2020 06:15 PM (IST) Updated:Tue, 25 Feb 2020 06:15 PM (IST)
बलिया में 1.76 लाख रुपये के जाली नोट संग पकड़े गए कारोबारियों पर लगा एनएसए
बलिया में 1.76 लाख रुपये के जाली नोट संग पकड़े गए कारोबारियों पर लगा एनएसए

बलिया, जेएनएन। जाली नोट के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने मंगलवार को NSA  (National Security Agency) लगाने की कार्रवाई की। थाना नरही पुलिस ने क्षेत्र के भरौली बिहार की सीमा पर पिछले साल जाली नोटों के साथ कारोबारियों को पकड़ा था। पकड़े गए तीन कारोबारियों पर एनएसए लगाया गया है। इससे अवैध धंधा करने वालों में हड़कंप मच गया है।

पुलिस ने 1.76 लाख रुपये के साथ भरौली गोलंबर से 26 अक्टूबर 2019 को सप्लाई के लिए लेे जाते समय कारोबार रकीब खां उर्फ आरजू निवासी सारिमपुर औद्योगिक बक्सर बिहार, शेषनाथ यादव निवासी कपूरी नारायनपुर थाना फेफना व संजय यादव निवासी चचया थाना नगरा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ये सभी जिला कारागार में बंद हैं। इनकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नरही थाना पुलिस ने इन तीनों अपराधियों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।

सभी को  भरौली बिहार बक्सर बार्डर से गिरफ्तार किया गया था

इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर मिश्र ने बताया कि जाली नोट, नाजायज तमंचा, कारतूस, टाटा टियागो व एक हुण्डई कार के साथ इन सभी को भरौली बिहार बक्सर बार्डर से गिरफ्तार किया गया था। ये सभी संगठित होकर आपराधिक कृत्य को अंजाम देते थे। इनका धंधा भारतीय मुद्रा के प्रचलन व अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। थाना प्रभारी के अनुसार इनके धंधे से आम जनता, व्यापारी, व्यवसायी, बाजार के क्रेता-विक्रेता सामान की खरीद फरोख्त करने, रुपये के लेनदेन में काफी सशंकित व भयभीत रहते हैं। यह जिला बिहार राज्य का सीमावर्ती जनपद है। भारतीय मुद्रा के नकली/जाली नोटों का प्रचलन कर देश की अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने से देश की अर्थव्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडऩा स्वाभाविक है। पकड़े गए कारोबारियों के विरूद्ध पूर्व में जिले के नगरा, चितबड़ागांव, गड़वार में गोवध अधिनियम तथा जनपद कौशाम्बी में एनडीपीएस एक्ट व पूर्व में उनके विरूद्ध उप्र गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत भी कार्रवाई की जी चुकी है।

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