सड़क किनारे मकान बनाने से पहले एनओसी जरूरी, गूगल मैप से भी किया जाएगा मिलान
सड़क किनारे अपार्टमेंट दुकान व मकान का नक्शा पास कराने से पूर्व भवन स्वामी को अब यातायात विभाग से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना होगा।
वाराणसी [जेपी पांडेय]। सड़क किनारे अपार्टमेंट, दुकान व मकान का नक्शा पास कराने से पूर्व भवन स्वामी को अब यातायात विभाग से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना होगा। विभाग देखेगा कि भवन निर्माण पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था कहां होगी। आवेदित नक्शे में पार्किंग की व्यवस्था है या नहीं इसका भी मिलान किया जाएगा। यदि नक्शे में वाहन पार्किंग नहीं दिखाया तो यातायात विभाग आपत्ति करेगा। उधर, नक्शा पास करने के लिए नया साफ्टवेयर लांच करने के साथ ही वीडीए सड़क किनारे बनने वाले भवनों का गूगल मैपिंग से मिलान भी करेगा।
आवेदन संग जमीन का पूरा ब्योरा
वीडीए से ग्रुप हाउसिंग, कोचिंग सेंटर, अपार्टमेंट, दुकान और मकान का नक्शा पास कराने को कई विभागों से एनओसी लेनी पड़ती है। वहीं आवासीय के लिए भवन स्वामी को नगर निगम व जलकल की अनापत्ति लेनी पड़ती थी। नक्शा पास कराने के लिए वीडीए के नए साफ्टवेयर में आवेदन संग जमीन का ब्योरा देना पड़ेगा।
- हादसे व जाम रोकने को निर्णय
वीडीए अधिकारियों के अनुसार सड़क किनारे व्यावसायिक जमीन होने के कारण भवन स्वामी उसका उपयोग करना चाहते हैं। निर्माण के बाद वहां आने वाले लोग सड़क पर वाहन खड़े करते हैं जिससे जाम लगता है। सड़क पर वाहन खड़े होने से अक्सर हादसे होते हैं। ऐसे में भवन स्वामी को यातायात से एनओसी लेना होगा।
ट्रस्ट व नजूल की भी एनओसी
यदि कोई ट्रस्ट की जमीन लिया है या ट्रस्ट से संबंधित कोई निर्माण करता है तो उसे भी उस ट्रस्ट से एनओसी लेनी होगी। इसी प्रकार नजूल की जमीन से भी निर्माण की एनओसी लेना अनिवार्य होगा।
यातायात विभाग की एनओसी लेना अनिवार्य होगा
सड़क किनारे कोई निर्माण होने पर वहां पार्किंग होना जरूरी है। कुछ लोग भवन का निर्माण कर लेते हैं लेकिन पार्किंग के बारे में नहीं सोचते, जिससे जाम लगता है। अब सड़क किनारे निर्माण से पूर्व यातायात विभाग की एनओसी लेना अनिवार्य होगा।
- राहुल पांडेय, उपाध्यक्ष, वीडीए।