Lockdown in azamgarh : ऑरेंज जोन मेें शर्तों के साथ कुछ व्यापारिक गतिविधियों में मिलेगी छूट

ऑरेंज जोन मेें शर्तों के साथ कुछ व्यापारिक गतिविधियों में मिलेगी छूट।

By Abhishek SharmaEdited By: Publish:Mon, 04 May 2020 02:52 PM (IST) Updated:Mon, 04 May 2020 02:52 PM (IST)
Lockdown in azamgarh : ऑरेंज जोन मेें शर्तों के साथ कुछ व्यापारिक गतिविधियों में मिलेगी छूट
Lockdown in azamgarh : ऑरेंज जोन मेें शर्तों के साथ कुछ व्यापारिक गतिविधियों में मिलेगी छूट

आजमगढ़, जेएनएन। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के  लिए लाॅकडाउन चार मई से दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब आगे के प्रबंध के लिए डीएम नागेंद्र प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रो. त्रिवेणी सिंह ने मातहतों के साथ

मंत्रणा की। डीएम ने आरेंज जोन जिले में नई गाइड लाइन के अनुसार चार मई से दो सप्ताह के लिए लाॅकडाउन प्रभावी रहेगा। लाॅकडाउन में कतिपय प्रतिबंधों के साथ कुछ दुकानों को मुक्त किया गया है। हॉट स्पाॅट मुबारकपुर व नवापुरा चकसिकठी के एक किमी के अंदर यथावत प्रतिबंधू लागू

रहेगा।  साथ ही कंटेनमेंट जोन नगर पालिका परिषद मुबारकपुर की तीन किमी की परिधि को छोड़कर आबकारी विभाग की मात्र एकल शराब की दुकानों को सुबह 10

बजे से शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति है। यह भी निर्देश है कि दुकानों पर सामानों को बेचते समय यदि शारीरिक दूरी का अनुपालन नहीं किया जाता है तो संबंधित दुकानदार व उपस्थित लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एक जगह पर एक समय पर पांच व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा न हों। अंतरजनपदीय बसें नहीं चलेंगी। सीएमओ को 50 पीपीई किट उपलब्ध कराया। निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो इस महामारी में सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखें।

ये प्रतिष्ठान खुलेेंगे

शहरी क्षेत्र (कंटेमेंट जोन मुबारकपुर नगर पालिका परिषद की एक किमी परिधि को छोड़कर)/ग्रामीण क्षेत्रों (कंटेनमेंट जोन ग्राम चकसिकठी के एक किमी की परिधि को छोड़कर) में कृषि उपकरण व रसायन, उर्वरक व बीज की दुकान, दवा की दुकान, किराना की दुकान, फल व सब्जी की दुकान खुलेंगी। इसके अतिरिक्त किताब की दुकानें (बुक शॉप), बिजली एवं पंखे, इलेक्ट्रानिक्स (मोबाइल एवं इसके रीचार्ज से संबंधित), बिल्डिंग मैटेरियल, ऑटो पार्ट्स, आटो मैकेनिक

की दुकानें सुबह 7.30 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुली रहेंगी। शाम 6.30 बजेसे सुबह 7.30 बजे तक पूर्णतया बंद रहेंगी।

यह प्रतिष्ठान नहीं खुलेंगे.

मॉल, रेस्तरॉ, सिनेमा हॉल, मार्केट कांपलेक्स, जिम नही खुलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में (कंटेनमेंट जोन ग्राम चकसिकठी की तीन किमी की परिधि को छोड़कर) आबकारी विभाग की एकल शराब की एकल दुकानें सुबह 10 बजे से शाम सात

बजे तक खोलने की अनुमति है।  जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि शराब की दुकानों पर कोई बैठकर शराब नहीं पिलाएगा और शराब की दुकानों पर सोशल

शारीरीक दूरी बनाए रखने के लिए बराबर निरीक्षण करते रहें।

वाहनों पर छूट का यह निर्धाारण

चार पहिया वाहन में चालक समेत तीन, दो पहिया वाहन पर दो लोग एवं आटो व ई-रिक्शा में चालक समेत तीन लोग के चलने की छूट है। यह आदेश जिले के अंदर ही प्रभावी रहेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे।

निर्माण गतिविधियों की छूट

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की छूट रहेगी। जबकि शहरी क्षेत्रों में निर्माण संबंधी गतिविधियां केवल इन सीटू  (जहां श्रमिक साइट पर ही उपलब्ध हों और किसी को भी साइट के बाहर से लाने की आवश्यकता न पड़े) छूट है।

शादी-विवाह में 20 व्यक्तियों को छूट, अनुमति जरूरी

शादी-विवाह में शामिल होने के लिए दोनों पक्ष से 20 व्यक्तियों को छूट दी गई है। अंतिम संस्कार में भी शामिल होने के लिए यह आदेश प्रभावी होगा। इसके लिए अनुमति लेनी आवश्यक है। तहसील क्षेत्र में उप जिलाधिकारी व शहरी क्षेत्र में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से अनुमति लेनी आवश्यक है।

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