बलिया के ईओ मणिमंजरी की मौत के मामले में चेयरमैन की जमानत याचिका खारिज

मनियर नगर पंचायत की पूर्व अधिशासी अधिकारी मणिमंजरी राय की मौत के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपित नपं चेयरमैन भीम गुप्ता की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी। चेयरमैन भीम गुप्ता ने जनपद न्यायाधीश सैयद आफताब अहमद रिजवी की अदालत में जमानत के लिए याचिका डाली थी।

By saurabh chakravartiEdited By: Publish:Thu, 26 Nov 2020 07:44 PM (IST) Updated:Thu, 26 Nov 2020 07:44 PM (IST)
बलिया के ईओ मणिमंजरी की मौत के मामले में चेयरमैन की जमानत याचिका खारिज
मनियर नगर पंचायत की पूर्व अधिशासी अधिकारी मणिमंजरी राय।

बलिया, जेएनएन। मनियर नगर पंचायत की पूर्व अधिशासी अधिकारी मणिमंजरी राय की मौत के मामले में  कोर्ट ने  मुख्य आरोपित नपं चेयरमैन भीम गुप्ता की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी। चेयरमैन भीम गुप्ता ने जनपद न्यायाधीश सैयद आफताब अहमद रिजवी की अदालत में जमानत के लिए याचिका डाली थी। सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद चेयरमैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

इस वर्ष छह जुलाई 2020 को नगर पंचायत मनियर की अधिशासी अधिकारी ईओ मणि मंजरी राय का शव कोतवाली क्षेत्र में  आवास विकास कालोनी स्थित उनके  आवास पर मिला था। इस मामले में मणि मंजरी के भाई विजयानन्द राय की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने चेयरमैन भीम गुप्ता, टैक्स लिपिक विनोद सिंह, कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश, मणिमंजरी के चालक चंदन कुमार और ईओ सिकंदरपुर संजय राव को आरोपी बनाया था।

चालक को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। टैक्स लिपिक विनोद ङ्क्षसह की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। चेयरमैन भीम गुप्ता, ईओ सिकंदरपुर संजय राव व कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश की अरेस्ट स्टे की अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश को कोतवाली पुलिस ने २६ अक्टूबर को मुखबिर की सूचना पर शहर के रोडवेज बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में पेश किया था। 28 अक्टूबर को चेयरमैन नगर पंचायत मनियर भीम गुप्ता ने जेएम कोर्ट फस्र्ट की अदालत में समर्पण किया था। इस मामले के एक अन्य आरोपी सिकंदरपुर ईओ संजय राव फरार चल रहे थे। पुलिस से क्लीनचिट मिलने के बाद संजय ने 17 नवंबर को सिकंदरपुर नगर पंचायत में  कार्यभार ग्रहण कर लिया था।

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