अफगान नागरिक की जमानत अर्जी खारिज, फर्जी दस्तावेज के सहारे भारत के पते पर पासपोर्ट बनवाने का मामला

फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारत के पते पर फर्जी पासपोर्ट बनवाने के प्रयास करने के मामले में अदालत ने विदेशी अफगान नागरिक आबिद अब्दुल्ला की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बुधवार को विशेष न्यायाधीश अनुरोध मिश्र की अदालत में आरोपित की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।

By saurabh chakravartiEdited By: Publish:Wed, 18 Nov 2020 07:21 PM (IST) Updated:Wed, 18 Nov 2020 07:21 PM (IST)
अफगान नागरिक की जमानत अर्जी खारिज, फर्जी दस्तावेज के सहारे भारत के पते पर पासपोर्ट बनवाने का मामला
अदालत ने विदेशी अफगान नागरिक आबिद अब्दुल्ला की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

वाराणसी, जेएनएन। फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारत के पते पर फर्जी पासपोर्ट बनवाने के प्रयास करने के मामले में अदालत ने विदेशी अफगान नागरिक आबिद अब्दुल्ला की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बुधवार को विशेष न्यायाधीश अनुरोध मिश्र की अदालत में आरोपित की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। आरोपित के जमानत का विरोध एडीजीसी आलोक चंद्र शुक्ला ने किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 31 जनवरी को भेलूपुर थाना के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राजीव रंजन उपाध्याय को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि पासपोर्ट कार्यालय में मो.जावेद निवासी चमराडीह थाना फुलपुर आजमगढ़ के पते से पासपोर्ट बनवाने एक विदेशी नागरिक आया है। पुलिस ने उसी क्षण मौके पर पहुंचकर संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में टूटी फूटी भाषा मे अपना नाम आबिद अब्दुल्ला पुत्र अवल खान ग्राम सलामखेर एवदबा गर्दिश अफगानिस्तान बताया। यह भी बताया कि आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के चमराडीह गांव निवासी साहबे आलम ने उसे इंडिया के पते से पासपोर्ट बनवाने हेतु बुलाया था। उसका कहना था कि अफगानिस्तान से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट,वीजा नही बनता है। वह 17 जनवरी से साहबे आलम के घर आकर रुका था। आबिद अब्दुल्ला को साथ लेकर पुलिस साहबे आलम के घर पहुंची। तलाशी में आबिद के पास से एक मोबाइल, पासपोर्ट (इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान),आधार कार्ड,पैनकार्ड और मतदाता पहचान पत्र समेत कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुआ। साहबे आलम ने ही भारत के पते पर पासपोर्ट बनवाने की बात कहकर उसे यहां बुलाया था।

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