अनैतिक देह व्यापार कराने के मामले में दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

नेपाली लड़कियों के मामले में आरोपितों के पास से 68 पासपोर्ट बरामद हुआ था, शिवपुर पुलिस ने चारों आरोपितों को दिल्ली से लाकर स्थानीय एसीजेएम कोर्ट में पेश किया था।

By Abhishek SharmaEdited By: Publish:Wed, 19 Sep 2018 10:48 PM (IST) Updated:Thu, 20 Sep 2018 08:30 AM (IST)
अनैतिक देह व्यापार कराने के मामले में दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज
अनैतिक देह व्यापार कराने के मामले में दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

वाराणसी (जेएनएन) । नौकरी दिलाने का झांसा देकर नेपाली युवतियों से रुपये ऐंठने फिर उनको बंधक बनाकर उनसे अनैतिक देह व्यापार कराने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सर्वेश कुमार पांडेय ने बुधवार को आरोपित पवन खुराना तथा शबीन शाह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इन आरोपितों की जमानत का विरोध एडीजीसी प्रमथेश पांडेय ने की।  

आरोप है कि नेपाल निवासी एक व्यक्ति ने 23 जुलाई 2018 को शिवपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराया था कि संदीप सिंह ने नौकरी दिलाने का लालच देकर जून 2018 में उसकी पत्नी को बनारस लाकर जय सिंह के घर में रखा गया है। वहां उसकी जैसी और भी नेपाली युवतियां हैं। उसकी पत्नी से उनलोगों ने उससे दो लाख रुपये भी ले लिया तथा उसका नेपाली पासपोर्ट अपने कब्जे में रखा है। मांगने पर कहते हैं कि उसका पासपोर्ट दिल्ली में पवन के पास है। जय सिंह और संदीप उसकी पत्नी को बेचने जा रहे थे कि किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। शिवपुर पुलिस ने इस प्रकरण में सबसे पहले जय सिंह को गिरफ्तार किया था।

विवेचना के क्रम में 31 जुलाई 2018 को पुलिस ने पालम दक्षिण दिल्ली निवासी पवन खुराना, मेहरौली निवासी शबीन शाह, राजेंद्र यादव व न्यू जलपाईगुड़ी निवासी सुंदरी उर्फ वितिका थापा को 16 नेपाली लड़कियों के साथ गिरफ्तार किया। इन आरोपितों के पास से 68 पासपोर्ट बरामद हुआ था। शिवपुर पुलिस ने चारों आरोपितों को दिल्ली से लाकर स्थानीय एसीजेएम कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने चारों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जासं

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