Lockdown में बने 8027 नए राशन कार्ड, नगरीय क्षेत्र में 62.73 तो ग्रामीण क्षेत्र में 74.04 फीसद लोग जुड़े

वाराणसी में लॉकडाउन के दौरान 8027 नए राशन कार्ड बनाए गए। इससे नगरीय क्षेत्र में 62.73 तो ग्रामीण क्षेत्र में 74.04 फीसद लोग जुड़ गए हैं।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Thu, 21 May 2020 12:36 PM (IST) Updated:Thu, 21 May 2020 12:36 PM (IST)
Lockdown में बने 8027 नए राशन कार्ड, नगरीय क्षेत्र में 62.73 तो ग्रामीण क्षेत्र में 74.04 फीसद लोग जुड़े
Lockdown में बने 8027 नए राशन कार्ड, नगरीय क्षेत्र में 62.73 तो ग्रामीण क्षेत्र में 74.04 फीसद लोग जुड़े

वाराणसी, जेएनएन। कोरोना संक्रमण के दौरान दिहाड़ी मजदूर, ट्राली रिक्शा चालक आदि हजारों लोग ऐसे थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। वे श्रम विभाग में पंजीकृत नहीं थी। इस कारण उन तक सरकारी सहायता नहीं पहुंच पा रही थी। इस कारण प्रशासन ने ऐसे लोगों को जोडऩे का अभियान चलाया। इसमें जिले में 8027 नए राशन कार्ड बनाए गए।

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में राशनकार्ड का निर्धारित लक्ष्य जनसंख्या आच्छादन का 64 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष 62.73 फीसद आच्छादित हो चुका है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में 79 के सापेक्ष 74.04 फीसद आच्छादन हो चुका है। कोरोना महामारी के बाद 24 मार्च से निरंतर पात्रता के आधार पर राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब तक नगर में 2551 व ग्रामीण क्षेत्र में 5476 नए राशन कार्ड बनाए गए। अब तक पुराने राशन कार्डो में नगर में 15801 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 10080 नए यूनिट जोड़ा गया। कहा कि जिन पात्र लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है वे विकास खंड कार्यालयों या नगर निगम में फार्म जमा कर सकते हैं।

ये हैं आवेदन के पात्र

कुष्ठ रोग, कैंसर, एड्स पीडि़त, अनाथ माता-विहीन बच्चे, परित्यक्त महिलाएं, कचरा ढ़ोने वाले, स्वच्छकार, भिक्षावृत्ति करने वाले, घरेलू काम करने वाले, फेरी, खोमचे वाले, मोची, रिक्शा चालक, कुली पल्लेदार, भूमिहीन मजदूर, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, परिवार जिनका मुखिया निराश्रित महिला, विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति एवं इस परिवार में कोई बालिग पुरूष नहीं है, आवासहीन परिवार, ऐसे परिवार जिन आवास में रहते है, जिनकी छत पक्की न हो आदि पात्रता की श्रेणी में आएंगे।

क्या देना होगा प्रपत्र

राशन कार्ड बनवाए जाने के लिए आवश्यक अभिलेखों में परिवार के मुखिया की फोटो, बैक पासबुक की छायाप्रति, मुखिया सहित परिवार के सदस्यों के आधारकार्ड की छायाप्रति, तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, बिजली का बिल आदि प्रमुख है।

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