मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से वैट पर 100 फीसद ब्याज माफी योजना, जुर्माना माफ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से वैट पर 100 फीसद ब्याजमाफी योजना लाई गई। अगर कारोबारी कर जमा करते हैं तो उनपर लगा जुर्माना भी माफ किया जा सकता है। इस योजना से लाखों व्यापारियों एवं उद्यमियों को लाभ मिलेगा।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Sat, 06 Mar 2021 11:24 AM (IST) Updated:Sat, 06 Mar 2021 01:56 PM (IST)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से वैट पर 100 फीसद ब्याज माफी योजना, जुर्माना माफ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से वैट पर 100 फीसद ब्याजमाफी योजना लाई गई।

वाराणसी, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से वैट पर 100 फीसद ब्याजमाफी योजना लाई गई। अगर कारोबारी कर जमा करते हैं तो उनपर लगा जुर्माना भी माफ किया जा सकता है। इस योजना से लाखों व्यापारियों एवं उद्यमियों को लाभ मिलेगा। यह जानकारी वाणिज्यकर विभाग, (विशेष अनुसंधान शाखा) के अपर आयुक्त मिथिलेश कुमार शुक्ला ने दी है। वे दैनिक जागरण व एमजी इंडिया की ओर से छावनी क्षेत्र के मल्टीपरपज ग्राउंड में तीन दिवसीय 'ऑटो एवं प्रॉपर्टी एक्सपो-2021Ó के शुभारंभ के बाद बतौर अति विशिष्ठ अतिथि  बोल रहे थे।

अपर आयुक्त श्री शुक्ला ने बताया कि आवासीय एवं कामर्शियल भवन निर्माण के लिए जीएसटी रामबाण की तरह है। अगर आवासीय भवन की सामग्री पंजीकृत डीलर से खरीद की गई है तो टैक्स में 80 फीसद तक राहत मिल सकती है। कामर्शियल भवन निर्माण में अगर विकास प्राधिकरण की ओर से प्रमाण पत्र मिला है तो कुछ निर्माण बाकी रहने पर भी जीएसटी में काफी राहत प्रदान की गई है। कहा कि इस एक्सपो में आवास, वाहन से जुड़ी संस्थाए भाग ले रही हैं। दोनों ही संस्थाओं की टैक्सेशन में अहम भूमिका है। जीएसटी के बारे में उन्होंने बताया कि 17 करों को एक में ही मर्ज कर वस्तु सेवा कर बनाया गया है। पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का लाभ सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही मिलता था। जीएसटी के बाद कारोबारी को आइटीसी का लाभ दूसरे राज्यों से खरीद पर भी मिल रहा है। पहले कई टैक्स के झमेले में पड़ कर प्रथम, द्वितीय अपील के साथ ही कारोबारियों को हाईकोर्ट तक के चक्कर काटने पड़ते थे। कारोबारियों को बताया कि जीएसटी से स्थिति बहुत अच्छी हुई है। सारी प्रक्रिया आनलाइन होने से कारोबारियों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं, जिससे उन्हें सिर्फ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में ही ध्यान देना पड़ रहा है। वहीं एलडीएम मिथिलेश कुमार ने कहा कि दैनिक जागरण ने कारोबारियों को एक बेहतर प्लेटफार्म प्रदान किया है। कोरोना के बाद सभी गतिविधियां शुरू हो गईं हैं और लोगों को आवास व वाहन की प्राथमिकता बढ़ गई है। कहा कि इस एक्सपो में सभी बैंकों को अपने स्टाल लगाने के प्रयास करने चाहिए। इसके माध्यम से वे सरकार एवं अपने बैंक की योजनाओं को आमजन तक आसानी से पहुंचा सकते हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशानुसार कर बकाये की अदायगी में जो छूट देने की योजना बनी वह स्लैब आधारित है। बकाये राशि पर लगे ब्याज व जुर्माना पर कम से कम 10 फीसद छूट मिलना सुनिश्चित है। बढ़ते क्रम में प्रति 50 लाख पर 10 फीसद छूट कम होती जाएगी। मसलन, 50 लाख से एक करोड़ तक के बकाये कर पर 100 फीसद छूट है। ऐसे ही एक करोड़ से डेढ़ करोड़ कर बकाये पर 90 फीसद छूट मिलेगी।

बिल्डिंग के पूर्णता प्रमाण पत्र पर कर माफ

जीएसटी अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि बिल्डर यदि निर्माणाधीन बिल्डिंग का वाराणसी विकास प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र लेते हैं तो उस तिथि के बाद संबंधित बिल्डिंग के फ्लैट बेचने पर कर नहीं लगेगा। बता दें कि वीडीए की ओर से एक पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह पत्र स्वीकृत नक्शा के सापेक्ष बिल्डिंग निर्माण पूर्ण होने पर जांच के बाद दिया जाता है।

chat bot
आपका साथी