अदालत के तेवर हुए तल्ख, दस तक मांगी केस-डायरी

माखी कांड की दुष्कर्म पीड़िता के चाचा पर दर्ज हत्या के प्रयास मामले में मंगलवार को वादी पक्ष के वकीलों द्वारा कोर्ट में बहस होनी थी। इसमें एक बार फिर जब केस डायरी नहीं मिली तो मामला बिगड़ गया और कोर्ट ने बिना केस डायरी के बहस सुनने से मना कर दिया।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 07 May 2019 07:23 PM (IST) Updated:Tue, 07 May 2019 07:23 PM (IST)
अदालत के तेवर हुए तल्ख, दस तक मांगी केस-डायरी
अदालत के तेवर हुए तल्ख, दस तक मांगी केस-डायरी

जागरण संवाददाता, उन्नाव : माखी कांड की दुष्कर्म पीड़िता के चाचा पर दर्ज हत्या के प्रयास मामले में मंगलवार को वादी पक्ष के वकीलों द्वारा कोर्ट में बहस होनी थी। इसमें एक बार फिर जब केस डायरी नहीं मिली तो मामला बिगड़ गया और कोर्ट ने बिना केस डायरी के बहस सुनने से मना कर दिया। साथ ही केस डायरी के साथ पुलिस व कोर्ट मुहर्रिर को 10 मई तक पेश होने के आदेश दिए। आरोपी की पेशी के लिए भी 10 तारीख ही तय की।

माखी कांड की पीड़िता के चाचा पर चल रहे हत्या के प्रयास के मामले में वह और उसके दो भाई भी आरोपी थे। इसमें कोर्ट ने दो भाइयों के पक्ष में निर्णय दे दिया था लेकिन आरोपी चाचा के फरार होने से उसके खिलाफ मुकदमा चलता रहा। कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया और माखी पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस समय वह रायबरेली जेल में बंद है। मंगलवार को वादी पक्ष के वकीलों की बहस सुनी जानी थी। पूर्व में हुई बहस में पुलिस केस डायरी न मिलने पर कोर्ट ने इसे तलब किया था लेकिन मंगलवार को पुलिस द्वारा दी गई आख्या में कहा गया कि केस डायरी कोर्ट मुहर्रिर द्वारा रिसीव की गई है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए केस डायरी तलब करते हुए बहस की तारीख 10 मई तय की। आरोपी के वकील महेंद्र सिंह और अजेंद्र अवस्थी ने कहा कि मंगलवार को बहस सुनी जानी थी लेकिन, एक बार फिर केस डायरी न मिलने से इसे 10 मई तक बढ़ाया गया। वहीं आरोपी की पेशी भी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए की गई और उसकी भी अगली तारीख 10 मई ही दी गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम के सरकारी वकील रामजीवन यादव ने बताया कि केस डायरी न मिलने से अगली तारीख 10 मई तय की गई है।

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