किशोरी से दुष्कर्म मामले में 10 साल की कैद

किशोरी से दुष्कर्म मामले में 10 साल की कैद

By JagranEdited By: Publish:Wed, 03 Aug 2022 04:00 AM (IST) Updated:Wed, 03 Aug 2022 04:00 AM (IST)
किशोरी से दुष्कर्म मामले में 10 साल की कैद
किशोरी से दुष्कर्म मामले में 10 साल की कैद

किशोरी से दुष्कर्म मामले में 10 साल की कैद

जागरण संवाददाता, उन्नाव : फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के एक गांव में 19 जुलाई 2014 को किशोरी से हुई दुष्कर्म की एक घटना में पाक्सो कोर्ट ने आरोपित को दोषी कराने देने के बाद मंगलवार को 10 वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एक गांव निवासी किशोरी को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाने और फिर उसके साथ दुष्कर्म करने की घटना 19 जुलाई 2014 को हुई थी। जिसमें पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए थाना क्षेत्र के गांव बरधायी निवासी छंगा को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जेल भेजा था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो, कोर्ट नंबर 11 में चल रही थी। जहां 30 जुलाई को न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने विशेष लोक अभियोजक पाक्सो प्रदीप कुमार श्रीवास्तव और चंद्रिका प्रसाद बाजपेयी की दलीलों व तर्कों को सुनने के बाद छंगा को दोषी करार दिया था। मंगलवार को इसी मामले में न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने अपना फैसला सुनाते हुए छंगा को दस वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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