भूपति भवन गोलीकांड में सात को मिली जमानत

सुल्तानपुर : अमेठी राजघराने में विवाद के दौरान भूपति भवन के समक्ष हुए गोलीकांड व सिपाही की मौत मामले

By Edited By: Publish:Sat, 20 Dec 2014 09:50 PM (IST) Updated:Sat, 20 Dec 2014 09:50 PM (IST)
भूपति भवन गोलीकांड में सात को मिली जमानत

सुल्तानपुर : अमेठी राजघराने में विवाद के दौरान भूपति भवन के समक्ष हुए गोलीकांड व सिपाही की मौत मामले में प्रभारी सत्र न्यायाधीश पंकज अग्रवाल ने सात अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर क्राइम ब्रांच की जांच में इन आरोपियों पर मारपीट व बलबा करने का ही आरोप पाया गया था।

अभियोजन के अनुसार 14 सितंबर 2014 को दोपहर करीब साढ़े बारह बजे सांसद डॉ.संजय सिंह व अमीता सिंह भूपति भवन आने वाले थे। इससे पूर्व उनके पुत्र अनंत विक्रम सिंह महल में प्रवेश करके रह रहे थे। उनके आने की सूचना पर आसपास के तमाम लोग भूपति भवन के बाहर इकट्ठा हो गए और अमीता सिंह को महल के भीतर घुसने का विरोध करने लगे। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया। पानी बौछार की गई। इस बीच पथराव शुरू हो गया। मिर्चाबम, रबर बुलट व आंसू गैस का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस दौरान सुनील बारी, विजय प्रताप, चिंटू, मन्नूराम, संजय, बिन्नू बारी, अवधेश सिंह आदि ने फायर कर दिया। गोली सिपाही विजय मिश्रा को लगी। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया लेकिन मौत हो गई। मामले में पुलिस ने सोलह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और अपने मुवक्किल शुभम अग्रहरि को हत्या में शामिल न होने की बात कही तो विवेचना क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। आरोप पत्र न्यायालय पहुंचा तो स्पष्ट हो गया कि शुभम अग्रहरि, शेर अली, इरशाद, संतोष कुमार, कमलेश कुमार, राजकुमार, त्रिभुवन गुप्ता हत्या में शामिल नहीं थे। उनके विरुद्ध बलवा व मारपीट जैसी मामूली धाराओं का ही साक्ष्य मिला। इन अभियुक्तों की जमानत अर्जी पर बहस हुई तो बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि इलेक्ट्रानिक चैनल के संवाददाता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी से स्पष्ट है कि हमलावर पुलिस थी। वहां मौजूद लोग अपना बचाव कर रहे थे। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व पुलिस की विवेचना के आधार पर प्रभारी सत्र न्यायाधीश ने सातों अभियुक्तों को 40-40 हजार रुपये जमानत मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

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