25 तक दिया जा सकता है साक्ष्य

चोपन नगर पंचायत चेयरमैन इम्तियाज अहमद की हत्या के मामले में अपर जिला मजिस्ट्रेट योगन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार मजिस्ट्रियल जांच प्रचलित है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 17 Oct 2019 05:40 PM (IST) Updated:Fri, 18 Oct 2019 06:22 AM (IST)
25 तक दिया जा सकता है साक्ष्य
25 तक दिया जा सकता है साक्ष्य

जासं, सोनभद्र : चोपन नगर पंचायत चेयरमैन इम्तियाज अहमद की हत्या के मामले में अपर जिला मजिस्ट्रेट योगन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार मजिस्ट्रियल जांच प्रचलित है, जिसकी जांच वर्तमान में अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है। घटना के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने के ²ष्टिगत पुन: अपेक्षा की गई है कि निर्मम हत्या या घटना के संबंध में जो भी व्यक्ति जानकारी रखता हो वह तथ्यात्मक साक्ष्य तथा अपना बयान 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक अपर जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में दर्ज करा सकता है।

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